क्या लैंड फॉर जॉब केस में 19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई?
सारांश
Key Takeaways
- 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
- सीबीआई ने विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट अदालत में पेश करने का वादा किया है।
- कुल 103 आरोपियों में से चार की मृत्यु हो चुकी है।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
- जांच के दौरान कानून सभी के लिए समान है।
नई दिल्ली, 15 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। जमीन के बदले नौकरी (लैंड फॉर जॉब) से संबंधित चर्चित सीबीआई मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया एक बार फिर स्थगित हो गई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 19 दिसंबर निर्धारित की है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। सीबीआई ने कहा कि वह 19 दिसंबर तक सभी आरोपियों के संबंध में विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करेगी। पिछली सुनवाई में भी अदालत ने एजेंसी को यही रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।
इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया है। हालांकि, एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि इनमें से चार आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। इसी कारण अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि कौन-कौन से आरोपी जीवित हैं और किनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इससे पहले 11 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने की सुनवाई को 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। उस समय अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह सभी आरोपियों की वर्तमान स्थिति से संबंधित विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट पेश करे। वहीं, 8 दिसंबर को अदालत ने सीबीआई को दो दिन का अतिरिक्त समय भी दिया था, ताकि एजेंसी यह स्पष्ट कर सके कि किन आरोपियों का निधन हो चुका है और किनके खिलाफ मामला आगे बढ़ाया जा सकता है।
सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले उम्मीदवारों और उनके परिजनों से जमीन ली गई। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि जमीन की खरीद से जुड़ी ज्यादातर लेन-देन नकद में हुए, जबकि कुछ मामलों में केवल सेल डीड ही मौजूद हैं।
सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 468, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11, 12, 13, 8 और 9 के तहत आरोप तय करने की मांग की है।