क्या मुंबई में बिना हॉलमार्क वाली सोने की ज्वेलरी बिक्री पर बीआईएस ने छापेमारी की?

सारांश
Key Takeaways
- बीआईएस हॉलमार्क की प्रामाणिकता की जांच करें।
- सिर्फ आईएसआई मार्क वाली ज्वेलरी खरीदें।
- बीआईएस की वेबसाइट का उपयोग करें।
- अनधिकृत बिक्री की जानकारी देने में संकोच न करें।
- उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करें।
मुंबई, 2 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) ने गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 के उल्लंघन के मामले में एक ज्वेलरी शोरूम पर कड़ा कदम उठाया है। यह कार्रवाई 1 अक्टूबर को मुंबई के सोनापुर स्थित एक ज्वेलरी आउटलेट पर बीआईएस के अधिकारियों की टीम द्वारा की गई।
छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने देखा कि यह ज्वेलरी शोरूम बीआईएस हॉलमार्क के बिना सोने की ज्वेलरी बेच रहा था, जो कि हॉलमार्किंग नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस छापेमारी में लगभग 47 ग्राम बिना हॉलमार्क वाला सोना जब्त किया गया।
बीआईएस के अधिकारियों ने साझा किया कि यह कार्य बीआईएस एक्ट 2016 के सेक्शन 15(3) और 17(1)(ए) के तहत गंभीर अपराध है। अगर कोई इस उल्लंघन में दोषी पाया जाता है, तो उसे 2 साल तक की जेल या कम से कम दो लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीआईएस ने इस अपराध के लिए कोर्ट में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बीआईएस एक्ट 2016 स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर 2020 के तहत अनिवार्य सामान का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री या प्रदर्शन बिना बीआईएस हॉलमार्क के नहीं कर सकता।
बीआईएस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी खरीदारी करते समय सचेत रहें। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल आईएसआई मार्क या हॉलमार्क की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद ही खरीदारी करें। इसके लिए वे बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट और बीआईएस केयर ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
अंत में, बीआईएस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें बीआईएस सर्टिफिकेशन के बिना अनिवार्य उत्पादों की बिक्री या आईएसआई मार्क/हॉलमार्क के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत बीआईएस के वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, पवई, मुंबई को करें। जो भी बीआईएस मार्क के बिना बेच रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।