क्या मुंबई में बिना हॉलमार्क वाली सोने की ज्वेलरी बिक्री पर बीआईएस ने छापेमारी की?

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क्या मुंबई में बिना हॉलमार्क वाली सोने की ज्वेलरी बिक्री पर बीआईएस ने छापेमारी की?

सारांश

मुंबई में बीआईएस ने बिना हॉलमार्क वाली सोने की ज्वेलरी बेचने पर एक शोरूम पर छापेमारी की। जानें इस कार्रवाई के पीछे का कारण और ग्राहकों के लिए क्या है यह महत्वपूर्ण।

Key Takeaways

  • बीआईएस हॉलमार्क की प्रामाणिकता की जांच करें।
  • सिर्फ आईएसआई मार्क वाली ज्वेलरी खरीदें।
  • बीआईएस की वेबसाइट का उपयोग करें।
  • अनधिकृत बिक्री की जानकारी देने में संकोच न करें।
  • उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करें।

मुंबई, 2 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) ने गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 के उल्लंघन के मामले में एक ज्वेलरी शोरूम पर कड़ा कदम उठाया है। यह कार्रवाई 1 अक्टूबर को मुंबई के सोनापुर स्थित एक ज्वेलरी आउटलेट पर बीआईएस के अधिकारियों की टीम द्वारा की गई।

छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने देखा कि यह ज्वेलरी शोरूम बीआईएस हॉलमार्क के बिना सोने की ज्वेलरी बेच रहा था, जो कि हॉलमार्किंग नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस छापेमारी में लगभग 47 ग्राम बिना हॉलमार्क वाला सोना जब्त किया गया।

बीआईएस के अधिकारियों ने साझा किया कि यह कार्य बीआईएस एक्ट 2016 के सेक्शन 15(3) और 17(1)(ए) के तहत गंभीर अपराध है। अगर कोई इस उल्लंघन में दोषी पाया जाता है, तो उसे 2 साल तक की जेल या कम से कम दो लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीआईएस ने इस अपराध के लिए कोर्ट में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बीआईएस एक्ट 2016 स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर 2020 के तहत अनिवार्य सामान का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री या प्रदर्शन बिना बीआईएस हॉलमार्क के नहीं कर सकता।

बीआईएस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी खरीदारी करते समय सचेत रहें। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल आईएसआई मार्क या हॉलमार्क की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद ही खरीदारी करें। इसके लिए वे बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट और बीआईएस केयर ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

अंत में, बीआईएस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें बीआईएस सर्टिफिकेशन के बिना अनिवार्य उत्पादों की बिक्री या आईएसआई मार्क/हॉलमार्क के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत बीआईएस के वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, पवई, मुंबई को करें। जो भी बीआईएस मार्क के बिना बेच रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Point of View

यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की बिक्री केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों के हितों के खिलाफ भी है। हमें ऐसी घटनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीद सकें।
NationPress
02/10/2025

Frequently Asked Questions

बीआईएस का हॉलमार्क क्या है?
बीआईएस का हॉलमार्क सोने की ज्वेलरी की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का प्रमाण है।
बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदना सुरक्षित है?
नहीं, बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदना असुरक्षित है और यह कानून का उल्लंघन भी है।
बीआईएस द्वारा छापेमारी का कारण क्या था?
बीआईएस द्वारा छापेमारी का कारण बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की बिक्री था।
क्या बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचने पर दंड है?
हाँ, बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
बीआईएस से शिकायत कैसे करें?
यदि आपको बिना हॉलमार्क वाले उत्पादों की जानकारी मिलती है, तो आप बीआईएस के वेस्टर्न रीजनल ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।