क्या नोएडा में रेस्तरां-बार की जांच नए साल के जश्न से पहले जरूरी है?
सारांश
Key Takeaways
- सभी रेस्तरां और बार को अनुमति लेना अनिवार्य है।
- सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है।
- जांच में फायर सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाएगी।
- टेंट में बार संचालन की अनुमति नहीं है।
- इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स का उपयोग निषेध है।
नोएडा, 19 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। गौतमबुद्ध नगर में इस बार 25 दिसंबर और नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य स्थान के मालिकों को सभी विभागों से मंजूरी लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस वर्ष का जश्न संकट में पड़ सकता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ जीएसटी जमा कराकर कार्यक्रम की अनुमति आवश्यक है।
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर 25 दिसंबर और नए साल के अवसर पर मेले, प्रदर्शनियां, झूले और मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिनमें खेलकूद की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी।
इन कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेनी होगी। उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के तहत अनुमति दी जाएगी। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जरूरी है। विद्युत, अग्नि सुरक्षा, और कानून व्यवस्था से जुड़ी सभी तैयारियों का ध्यान रखना होगा।
गोवा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद, नोएडा जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में संचालित रेस्तरां और बार की सुरक्षा को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिलेभर के संबंधित विभागों की एक संयुक्त टीम भी गठित की गई है, ताकि सुरक्षा, फायर, बिजली और आबकारी से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके।
जांच के दौरान, अधिकारियों द्वारा रेस्तरां और बार में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, आपात स्थिति में एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, इलेक्ट्रिक वायरिंग और बार की एनओसी की गहन जांच की जा रही है। नोएडा शहर में कुल 163 रेस्तरां-बार संचालित हैं, जिन सभी को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
फायर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में नियम बहुत सख्त हैं और टेंट में बार संचालन की अनुमति नहीं है। जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाई गई तो संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा।
गंभीर मामलों में बार लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आगामी 25 दिसंबर और 1 जनवरी के जश्न को देखते हुए प्रशासन पहले से ही संचालकों को जागरूक कर रहा है।
अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स का किसी भी स्थिति में उपयोग न किया जाए। इस संबंध में बार और रेस्तरां संचालकों से सीधा संवाद भी किया जा रहा है। जिला अधिकारी ने भी इस पूरे मामले में सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्परता से कार्रवाई की जाएगी।