क्या ओडिशा विस्फोटक लूट मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की?
सारांश
Key Takeaways
- ओडिशा में विस्फोटक लूट का मामला गंभीर है।
- एनआईए ने 11 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
- यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है।
- माओवादियों की गतिविधियाँ देश के लिए खतरा हैं।
- सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई से विस्फोटक जब्त किया गया।
नई दिल्ली, 11 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा के राउरकेला जिले में एक पत्थर की खदान से 4,000 किलोग्राम विस्फोटक लूटने के घटनाक्रम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज कोर्ट में 11 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
एनआईए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सभी 11 आरोपियों पर यूएपीए, बीएनएसएस, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि आरोपी विस्फोटक के लगभग 200 पैकेटों को ले जाने की आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक में 20 किलोग्राम विस्फोटक था।
माओवादियों ने विस्फोटक भरे वाहन को 10 से 15 की संख्या में लूट लिया था। इसके बाद विस्फोटक को झारखंड के सारंडा जंगल में माओवादी ठिकानों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, जब स्थानीय पुलिस ने 27 मई को इटमा एक्सप्लोसिव स्टेशन से बांको पत्थर की खदान तक ले जा रहे वाहन को रोक लिया।
बलंगीर-बरगढ़ जिले की सीमा पर गंधमर्दन पहाड़ी श्रृंखला में एक तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक, माओवादी वर्दी और अन्य सामग्री जब्त की गई। यह तलाशी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (ओडिशा में वामपंथी चरमपंथियों से लड़ने के लिए गठित एक सुरक्षा बल), सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला स्वयंसेवी बल द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।
एनआईए ने इस मामले को जून में स्थानीय पुलिस से अपने हाथ में लिया था। एजेंसी ने कहा कि यह लूट राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए सीपीआई (माओवादी) की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी।
चार्जशीट में शामिल 11 आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: जरजा मुंडा उर्फ कुलु मुंडा, अनमोल उर्फ सुशांत उर्फ लालचंद हेंब्रम, रमेश उर्फ प्रीतम मांझी उर्फ अनल दा, पिंटू लोहरा उर्फ टाइगर, लालजीत उर्फ लालू, शिव बोदरा उर्फ शिबू, अमित मुंडा उर्फ सुखलाल मुंडा, रवि उर्फ बीरेन सिंह, राजेश उर्फ मनसिद, सोहन उर्फ रंगा पूनम और आप्टन उर्फ चंद्र मोहन हंसद।