दिल्ली: आदर्श नगर गोदाम आग काबू में, दीपावली पर ग्रीन पटाखे सिर्फ 3 घंटे — पुलिस के निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
नई दिल्ली के आदर्श नगर स्थित शांति मोहल्ला की गली नंबर 5 और 6 के बीच एक चार मंजिला गोदाम में 6 नवंबर 2026 की सुबह भीषण आग लग गई, जिस पर बाद में 20 फायर टेंडर की मदद से काबू पा लिया गया। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) राजेंद्र प्रसाद मीणा ने पुष्टि की कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने दीपावली से जुड़े पटाखा नियमों की भी विस्तृत जानकारी दी।
आग की घटना — क्या हुआ
DCP राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह 8:40 बजे मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के SHO और ACP तत्काल मौके पर पहुँचे। लगभग 250 मीटर के दायरे में फैला यह गोदाम बंद अवस्था में था, जिससे अंदर भारी धुआं भर गया था।
दमकल विभाग ने गोदाम का शटर काटकर रास्ता बनाया और आग बुझाने का काम शुरू किया। चूँकि गोदाम सुबह 9:30 बजे खुलना था और उस वक्त बंद था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय पुलिस और यातायात कर्मी यातायात सुचारु रखने में जुटे रहे।
दीपावली पर पटाखों के लिए पुलिस की गाइडलाइन
DCP मीणा ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 7 और 8 नवंबर 2026 को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। पटाखे फोड़ने के लिए एक दिन में सिर्फ 3 घंटे का समय निर्धारित है — सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से 10 बजे तक।
उन्होंने यह भी बताया कि पटाखों के डिब्बों पर एक QR कोड होता है, जिससे उनकी प्रामाणिकता की जाँच की जा सकती है। यदि पैकेट खुला हो तो उसमें स्थानीय या पारंपरिक पटाखे मिलाए जाने की आशंका रहती है, इसलिए सावधानी बरतने की अपील की गई। पटाखों की लड़ी और बेरियम युक्त पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
ऑनलाइन बिक्री पर रोक, 65 लाइसेंसी दुकानें अधिकृत
DCP राजेंद्र प्रसाद मीणा ने साफ कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नागरिकों से अपील की गई कि वे केवल उन्हीं दुकानों से पटाखे खरीदें, जिन्हें अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है। शाहदरा जिले में करीब 65 दुकानों को अस्थायी लाइसेंस दिए गए हैं, जो 6 नवंबर की रात 12 बजे तक या निर्धारित शर्तों के अनुसार ही मान्य हैं। इसके बाद ये अस्थायी लाइसेंसी दुकानें बंद हो जाएँगी।
साइलेंस जोन और अस्पतालों के पास पूर्ण प्रतिबंध
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और घोषित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना पूरी तरह वर्जित रहेगा। पुलिस ने इसे सख्ती से लागू करने की बात कही है। ऐसे क्षेत्रों की सूची जल्द ही डीएम कार्यालय से उपलब्ध कराई जाएगी।
आगे क्या
गोदाम में आग के कारणों की जाँच जारी है। दीपावली पर्व पर दिल्ली पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है। नागरिकों से अपील है कि वे त्योहार सुरक्षित और नियमों के दायरे में मनाएँ।