क्या पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है? आयोग ने 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है

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क्या पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है? आयोग ने 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है

सारांश

पश्चिम बंगाल के मतदाता अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम की जाँच कर सकते हैं। आयोग ने 15 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी मतदाता सही जानकारी के साथ मतदान करें। यह अवसर न चूकें!

Key Takeaways

  • ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है।
  • आपत्ति दर्ज कराने की समयसीमा 15 जनवरी 2026 है।
  • सभी मतदाता अपने नाम की जाँच करें।
  • फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें यदि नाम सूची में नहीं है।
  • विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता फॉर्म-6ए के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं।

कोलकाता, 16 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के लिए 2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने जानकारी दी कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मंगलवार को प्रकाशित किया गया है। अब राज्य के मतदाताओं को अपने नाम की जाँच करने और आवश्यक सुधार कराने का अवसर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियाँ दर्ज कराने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत दर्ज है या किसी अन्य प्रकार का सुधार आवश्यक है, तो वह आवेदन कर सकता है।

इसके बाद नोटिस चरण यानी सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जाँच लें। मतदाता अपना नाम बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास उपलब्ध मतदाता सूची से, ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के जरिए, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर या सीईओ पश्चिम बंगाल और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की वेबसाइट से देख सकते हैं।

यदि किसी नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उसे फॉर्म-6 भरकर आवेदन करना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज और एनेक्सचर-4 संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता फॉर्म-6ए के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का प्रावधान भी किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए भी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर से न चूकें और अपने मताधिकार को सुरक्षित करें। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

Point of View

उससे हर मतदाता को अपने अधिकारों का उपयोग करने का एक सुनहरा मौका मिला है।
NationPress
12/02/2026

Frequently Asked Questions

ड्राफ्ट मतदाता सूची क्या है?
ड्राफ्ट मतदाता सूची वह प्रारंभिक सूची है जिसमें सभी योग्य मतदाताओं के नाम शामिल होते हैं। इसे संशोधन और सुधार के लिए प्रकाशित किया जाता है।
आपत्ति कैसे दर्ज करें?
आप 15 जनवरी 2026 तक अपनी आपत्ति ड्राफ्ट सूची के खिलाफ आवेदन करके दर्ज कर सकते हैं।
क्या करें अगर मेरा नाम सूची में नहीं है?
यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।
क्या दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
फॉर्म-6 के साथ आवश्यक दस्तावेज और एनेक्सचर-4 संलग्न करना अनिवार्य है।
मतदाता सूची में सुधार कैसे करें?
सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।
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