क्या राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चयनित कैंडिडेट की ट्रेनिंग पर रोक लगाई?

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क्या राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चयनित कैंडिडेट की ट्रेनिंग पर रोक लगाई?

सारांश

राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आ गया है। कोर्ट ने चयनित कैंडिडेट की ट्रेनिंग पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट को मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।

Key Takeaways

  • सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगाई है।
  • राजस्थान हाई कोर्ट को मामले का फैसला तीन महीने में करना है।
  • पेपर लीक के कारण चयन प्रक्रिया रद्द की गई थी।
  • दर्जनों उम्मीदवारों ने कानून का सहारा लिया।
  • भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं।

नई दिल्ली, २४ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 202१ पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही, राजस्थान हाई कोर्ट को तीन महीने के भीतर इस मामले पर अंतिम फैसला देने के निर्देश दिए गए हैं।

असल में, राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ८ सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें चुने गए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि ट्रेनिंग पूरी होने के बावजूद उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, जब तक कि अंतिम निर्णय न आ जाए। इस आदेश के बाद ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए ट्रेनिंग को भी अनुचित बताया।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता, तब तक किसी भी तरह की ट्रेनिंग कराना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से कहा है कि वह पूरे मामले की गहनता से सुनवाई कर तीन महीने के भीतर फैसला सुनाए। इससे न केवल अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि इस विवाद का भी शीघ्र समाधान निकल सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर एकलपीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एसआई भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। एकलपीठ ने पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के आधार पर यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक एकलपीठ का आदेश प्रभावी रहेगा।

गौरतलब है कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए थे। इस मामले ने राज्य की भर्ती प्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए थे। कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद यह मामला लगातार कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है।

Point of View

बल्कि यह राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी प्रभावित करेगा। न्यायालय का यह कदम यह दिखाता है कि वह कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखना चाहता है।
NationPress
24/09/2025

Frequently Asked Questions

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक क्यों लगाई?
सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक इसलिए लगाई ताकि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक किसी भी तरह की ट्रेनिंग कराना उचित नहीं होगा।
राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले क्या आदेश दिया था?
राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहले चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी।
क्या यह मामला अन्य उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा?
हां, यह मामला हजारों प्रभावित उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित करेगा।