क्या सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की रिलीज पर कड़ी प्रतिक्रिया दी?

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क्या <b>सुप्रीम कोर्ट</b> ने कमल हासन की फिल्म <b>'ठग लाइफ'</b> की रिलीज पर कड़ी प्रतिक्रिया दी?

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की 'ठग लाइफ' फिल्म की कर्नाटक में रिलीज पर हो रहे विरोध को दरकिनार करते हुए स्पष्ट किया है कि सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में।

Key Takeaways

  • सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को कानून के तहत आवश्यक बताया।
  • राज्य सरकार को कानून का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
  • कोई भी भीड़ कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती।

नई दिल्ली, 17 जून (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की कर्नाटक में रिलीज पर हो रहे विरोध और याचिकाओं पर सख्त प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी भीड़ यह अधिकार नहीं रखती कि वह कानून को अपने हाथ में लेकर फिल्म रिलीजिंग प्रक्रिया को बाधित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून का शासन बनाए रखे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म की रिलीज होनी चाहिए, और थियेटर मालिकों को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि उनके थियेटर में कोई हिंसा या आगजनी की जाएगी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे फिल्म देखें या न देखें, लेकिन सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म को रिलीज अवश्य किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को भी अपने पास ट्रांसफर कर दिया है और कर्नाटक सरकार को 18 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित है। वहीं, कोर्ट ने 'कर्नाटक के लोगों की भावना आहत करने के लिए' कमल हासन को माफी मांगने का निर्देश देने पर हाईकोर्ट को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, "ये हाईकोर्ट का काम नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दे।"

फिल्म निर्माता की ओर से कोर्ट में बताया गया कि वह फिल्म चैंबर्स ऑफ एसोसिएशन के साथ मीटिंग कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे फिल्म को रिलीज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि फिल्म प्रोड्यूसर पर दबाव डालकर या धमकी देकर समझौते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणन मिला है, तो वह फिल्म कानूनी रूप से रिलीज की पात्र है।

मामले में वकील नवप्रीत कौर ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को कल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही, जो हाईकोर्ट में निर्माता द्वारा रिपीटेशन याचिका दायर की गई थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नियम और कानून के तहत, जब कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित हो चुकी है, तो उसे ऐसी धमकियों या दबाव के चलते प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने नियम और कानून की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में त्वरित सुनवाई आवश्यक है, इसलिए इसे एक दिन बाद ही सूचीबद्ध किया गया है।"

बता दें कि कमल हासन ने 'ठग लाइफ' के प्रमोशन के दौरान भाषा को लेकर टिप्पणी की थी। 28 मई को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है।

Point of View

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय निश्चित रूप से भारत में सेंसरशिप और कला की स्वतंत्रता के मुद्दों पर एक स्पष्ट संकेत है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि जब कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित हो जाती है, तो उसे कानून के तहत रिलीज किया जाना चाहिए। यह समाज में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
NationPress
19/06/2025

Frequently Asked Questions

सुप्रीम कोर्ट ने किस फिल्म की रिलीज पर प्रतिक्रिया दी?
सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की रिलीज पर प्रतिक्रिया दी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को क्या निर्देश दिए?
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून का शासन बनाए रखने का निर्देश दिया।
फिल्म की रिलीज को रोकने का अधिकार किसके पास नहीं है?
कोर्ट ने कहा कि किसी भी भीड़ को कानून को अपने हाथ में लेकर फिल्म की रिलीज को रोकने का अधिकार नहीं है।