31 जुलाई 2026
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दिल्ली के सीलमपुर में PWD सीसीटीवी डीवीआर चोरी: तीन गिरफ्तार, ₹48,000 नकद बरामद

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दिल्ली के सीलमपुर में PWD सीसीटीवी डीवीआर चोरी: तीन गिरफ्तार, ₹48,000 नकद बरामद

सारांश

दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर में PWD के सीसीटीवी डीवीआर चोरी का मामला महज कुछ दिनों में सुलझा लिया। खास बात यह है कि मुख्य आरोपी PWD में ही काम कर चुका था और उसे सिस्टम की अंदरूनी जानकारी थी। तीन गिरफ्तारियाँ, ₹48,000 बरामद।

मुख्य बातें

27 जुलाई 2026 को सीलमपुर के जे-ब्लॉक में PWD का सीसीटीवी डीवीआर चोरी हुआ।
दिल्ली पुलिस ने तीन आरोपियों — दानिश अंसारी , आरिफ खान और आसू (18) — को गिरफ्तार किया।
चोरी किया गया डीवीआर जहांगीरपुरी के एक कबाड़ी को बेचा गया था।
बरामदगी में PWD हार्ड डिस्क , ₹48,000 नकद और एक ओप्पो मोबाइल फोन शामिल।
आरोपी आरिफ खान पहले PWD के लिए सीसीटीवी लगाने का काम कर चुका था — अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल कथित तौर पर चोरी में हुआ।
दानिश अंसारी पर चोरी के 4 पुराने मामले और आरिफ खान पर डकैती का एक पुराना मामला दर्ज है।

दिल्ली पुलिस ने 31 जुलाई 2026 को सीलमपुर के जे-ब्लॉक में सरकारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के सीसीटीवी डीवीआर की चोरी का मामला सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की हार्ड डिस्क, ₹48,000 नकद और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है।

मुख्य घटनाक्रम

यह चोरी 27 जुलाई को हुई थी, जब सीलमपुर के जे-ब्लॉक में लगे PWD के सीसीटीवी डीवीआर को अज्ञात लोगों ने चुरा लिया। शिकायतकर्ता रईस खान की तहरीर पर सीलमपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) और 317(2) के तहत ई-एफआईआर दर्ज की गई।

जाँच में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और डीवीआर चुराते हुए दो संदिग्धों की पहचान की। इसके बाद तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों को दबोचा गया।

आरोपियों की पहचान

पकड़े गए दो मुख्य आरोपियों की पहचान दानिश अंसारी (पुत्र रईस अंसारी, निवासी श्री राम कॉलोनी, खजूरी, दिल्ली) और आरिफ खान (पुत्र मकसूद अहमद, निवासी श्री राम कॉलोनी, खजूरी) के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि चोरी किया गया डीवीआर जहांगीरपुरी इलाके के एक कबाड़ी को बेचा गया था।

इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जहांगीरपुरी में मदर डेयरी के सामने स्थित झुग्गी में रहने वाले आसू (18), पुत्र सोम दत्त, को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर चोरी का सामान खरीदा था।

अहम खुलासा: अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल

जाँच में सामने आया कि आरिफ खान इससे पहले PWD के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर चुका था। उसे डीवीआर और हार्ड डिस्क निकालने की तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी थी, जिसका कथित तौर पर चोरी में फायदा उठाया गया। गौरतलब है कि यह मामला सरकारी निगरानी बुनियादी ढाँचे में अंदरूनी सेंध की आशंका को उजागर करता है।

बरामद सामान

पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर निम्नलिखित सामान बरामद किया:

PWD की एक चोरी हुई सीसीटीवी हार्ड डिस्क, चोरी के डीवीआर की बिक्री से प्राप्त मानी जा रही ₹48,000 नकद, और मामले से जुड़ा एक ओप्पो मोबाइल फोन

आरोपियों का आपराधिक इतिहास

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दानिश अंसारी पहले चोरी के चार मामलों में शामिल रह चुका है, जबकि आरिफ खान पर डकैती का एक पुराना मामला दर्ज है। तीसरे आरोपी आसू का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे जाँच जारी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो सवाल उठता है कि ऐसे संवेदनशील उपकरणों तक पहुँच पर निगरानी कितनी पर्याप्त है। दिल्ली में PWD के सीसीटीवी नेटवर्क का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है — उन्हीं कैमरों की चोरी इस उद्देश्य को सीधे कमज़ोर करती है।
RashtraPress
31 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीलमपुर PWD सीसीटीवी डीवीआर चोरी का मामला क्या है?
दिल्ली के सीलमपुर के जे-ब्लॉक में 27 जुलाई 2026 को सरकारी PWD का सीसीटीवी डीवीआर चोरी हो गया था। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर ₹48,000 नकद और हार्ड डिस्क बरामद की है।
इस मामले में किन्हें गिरफ्तार किया गया है?
पुलिस ने दानिश अंसारी और आरिफ खान (दोनों खजूरी, दिल्ली निवासी) तथा जहांगीरपुरी के आसू (18) को गिरफ्तार किया है। आसू ने कथित तौर पर चोरी का डीवीआर कबाड़ के रूप में खरीदा था।
आरोपी आरिफ खान का PWD से क्या संबंध था?
पुलिस जाँच के अनुसार, आरिफ खान पहले PWD के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका काम कर चुका था। इस कारण उसे डीवीआर और हार्ड डिस्क निकालने की तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी थी, जिसका कथित तौर पर चोरी में उपयोग किया गया।
पुलिस ने क्या-क्या बरामद किया?
पुलिस ने PWD की चोरी हुई सीसीटीवी हार्ड डिस्क, चोरी के डीवीआर को बेचकर प्राप्त मानी जा रही ₹48,000 नकद राशि और मामले से जुड़ा एक ओप्पो मोबाइल फोन बरामद किया है।
इस मामले में कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
सीलमपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) और 317(2) के तहत ई-एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की आगे जाँच जारी है।
राष्ट्र प्रेस
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