क्या उधमपुर में ड्रग तस्कर की 70 लाख की संपत्ति जब्त हुई?
सारांश
Key Takeaways
- उधमपुर में ड्रग तस्कर की संपत्ति की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कदम है।
- पुलिस की कार्रवाई नशे के खिलाफ गंभीरता को दर्शाती है।
- युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
उधमपुर, 26 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बुधवार को कुख्यात ड्रग पेडलर तारिक हुसैन की लगभग 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर ली।
आरोपी तारिक हुसैन, जो शाह मोहम्मद का पुत्र है और चक (उधमपुर) का निवासी है, लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था। पुलिस स्टेशन रहम्बल में उसके खिलाफ इस वर्ष दर्ज एफआईआर नंबर 135/2025 (धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट) की जाँच में यह सामने आया कि चक क्षेत्र में खसरा नंबर 1624/1625 पर स्थित उसका भव्य मकान पूरी तरह से ड्रग्स की काली कमाई से निर्मित है।
जाँच अधिकारी ने ठोस सबूतों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत इस संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। बुधवार की सुबह, पुलिस की टीम ने मौके पर पहुँचकर संपत्ति पर कुर्की का बोर्ड स्थापित कर सभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी कीं।
पुलिस ने बताया कि ड्रग माफिया की कमर तोड़ने के लिए हम उनकी अवैध संपत्तियों को लगातार जब्त कर रहे हैं। तारिक हुसैन लंबे समय से युवाओं को नशे की लत में धकेल रहा था। अब उसकी कमाई का यह मकान सरकारी खजाने में जाएगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2025 में उधमपुर पुलिस ने अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 12.70 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है। इसमें घर, दुकानें, जमीन और लग्जरी गाड़ियाँ शामिल हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार से कमाई गई हर एक पाई अब बख्शी नहीं जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े ड्रग तस्करों की संपत्तियाँ कुर्क की जाएंगी। साथ ही, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी तेज कर दिए गए हैं।