क्या उन्नाव की रेप पीड़िता कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी?

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क्या उन्नाव की रेप पीड़िता कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी?

सारांश

उन्नाव की रेप पीड़िता ने कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। वे न्याय की उम्मीद रखती हैं और अपने बच्चों के लिए संघर्ष करने की बात कहती हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

Key Takeaways

  • उन्नाव की रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।
  • कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है।
  • पीड़िता ने अपने बच्चों के लिए आगे लड़ने का संकल्प लिया है।
  • बृजभूषण शरण का इस मामले में सहयोग आरोपित है।
  • पुलिस की भूमिका पर प्रश्न उठाए गए हैं।

नई दिल्ली, २४ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। उन्नाव की रेप पीड़िता आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और वे वहां जमानत के खिलाफ जाएंगी।

रेप पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर को दी गई जमानत के फैसले पर अपनी असहमति जताते हुए कहा, "मैं इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर दूंगी, लेकिन अपने बच्चों और परिवार के लिए मैंने आगे लड़ने का निर्णय लिया। मुझे यह भी विश्वास है कि मरने के बाद मुझे न्याय नहीं मिलेगा। भगवान ने मुझे जीवन दिया है, इसलिए मुझे लड़ाई जारी रखनी होगी।"

उन्होंने यह भी कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि वहां मुझे न्याय मिलेगा।" पीड़िता ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिला, तो जनता न्याय दिलाने में मदद करेगी।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुलदीप सेंगर के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। उन्होंने कहा, "कुलदीप सेंगर ने जेल से बैठकर गवाह वीरेंद्र यादव पर गुंडा एक्ट लगवाया। उनकी गिरफ्तारी के बाद ५० दिन तक उन्हें जेल में रखा गया और वहां उन्हें प्रताड़ित किया गया।"

हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए पीड़िता ने कहा, "सेंगर को जमानत उस समय दी गई जब अदालतों की एक हफ्ते की छुट्टियां होने वाली थीं।" उन्होंने कहा, "मेरे चाचा ने किसी भी बेटी को नहीं छेड़ा था, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया है, जबकि रेप करने वाले कुलदीप सेंगर को जमानत मिल रही है।"

पीड़िता ने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह मामले में कुलदीप सेंगर का पूरा सहयोग कर रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन के बारे में पीड़िता ने कहा, "हम इंडिया गेट गए, लेकिन पुलिस ने हमें धरना नहीं देने दिया। उन्होंने मुझे गलत तरीके से उठाया। मेरे शरीर पर २५० टांके हैं, फिर भी मुझे गलत तरीके से उठाकर बस में फेंका गया। पुलिस मुझे थाने ले गई, जहां से मुझे छोड़ा गया। सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना के साथ भी ऐसा ही हुआ।"

गौरतलब है कि २०१७ के उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा पर भी फिलहाल रोक लगाई है।

Point of View

बल्कि यह पूरे देश में न्याय प्रणाली की स्थिति को भी उजागर करता है। रेप जैसे गंभीर अपराधों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमें यह देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है, जो समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण बनेगा।
NationPress
24/12/2025

Frequently Asked Questions

कुलदीप सेंगर कौन हैं?
कुलदीप सेंगर एक पूर्व विधायक हैं, जिन पर उन्नाव रेप केस में आरोप लगे हैं।
रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय क्यों लिया?
रेप पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है क्योंकि वे जमानत के फैसले से असंतुष्ट हैं।
बृजभूषण शरण का इस मामले में क्या संबंध है?
रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह मामले में कुलदीप सेंगर का सहयोग कर रहे हैं।
क्या सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिल सकता है?
पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि वहां उन्हें न्याय मिलेगा।
इस मामले में पुलिस की भूमिका क्या है?
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन कुलदीप सेंगर के इशारों पर काम कर रहा है।
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