18 अक्टूबर 2026
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यूपी में खाद्य रंगों पर सख्त दिशा-निर्देश: मिठाई, चटनी, तंदूरी डिश में प्रतिबंधित रंग मिलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

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यूपी में खाद्य रंगों पर सख्त दिशा-निर्देश: मिठाई, चटनी, तंदूरी डिश में प्रतिबंधित रंग मिलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सारांश

उत्तर प्रदेश के FSDA ने मिठाइयों से लेकर स्ट्रीट फूड तक में रासायनिक रंगों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रोडामाइन-बी समेत सात औद्योगिक रंगों पर पूर्ण प्रतिबंध है और उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी।

मुख्य बातें

FSDA उत्तर प्रदेश ने 18 अक्टूबर 2026 को मिठाई, चटनी, बेकरी और स्ट्रीट फूड में रासायनिक रंगों के इस्तेमाल पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।
रोडामाइन-बी, मेटानिल येलो, बटर येलो, मैलाकाइट ग्रीन, ऑरामाइन, ऑरेंज-टू और सूडान डाइज — सात औद्योगिक रंगों पर खाद्य पदार्थों में पूर्ण प्रतिबंध।
बूंदी के लड्डू, जलेबी और हार्ड कैंडी जैसे उत्पादों में अनुमन्य कृत्रिम रंग की अधिकतम सीमा 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम निर्धारित।
तंदूरी व्यंजनों में लाल रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और देगी मिर्च के उपयोग की सलाह; औद्योगिक डाई का इस्तेमाल वर्जित।
नियम उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान।
खाद्य कारोबारियों को रंग खरीद के बिल, इनवॉइस और बैच नंबर सुरक्षित रखने का निर्देश।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA), उत्तर प्रदेश ने 18 अक्टूबर 2026 को मिठाइयों, स्नैक्स, मोमोज, चटनी, बेकरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों में रासायनिक रंगों के मनमाने इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त FSDA डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी इन निर्देशों में खाद्य विनिर्माताओं से लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स तक सभी को नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब कॉटन कैंडी और तंदूरी खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंगों के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंताएँ बढ़ रही थीं।

किन खाद्य कारोबारियों पर लागू होंगे ये नियम

दिशा-निर्देश खाद्य विनिर्माताओं, हलवाइयों, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों, बेकरी प्रतिष्ठानों, ढाबा संचालकों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स — सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार व्यापार मंडलों, होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशनों, फूड वेंडर एसोसिएशनों, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW) और क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि स्ट्रीट फूड और ढाबों पर इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है। समोसे, चाट, मोमोज और रोल के साथ परोसी जाने वाली हरी या लाल चटनी में प्रतिबंधित रंगों के स्थान पर टमाटर, चुकंदर, धनिया और पुदीना जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

प्रतिबंधित रंग और उनके खतरे

FSDA के अनुसार रोडामाइन-बी, मेटानिल येलो, बटर येलो, मैलाकाइट ग्रीन, ऑरामाइन, ऑरेंज-टू और सूडान डाइज जैसे गैर-अनुमन्य औद्योगिक रंगों का खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। रोडामाइन-बी — जो मूलतः कपड़ा और कागज रंगने में काम आता है — का अवैध इस्तेमाल कॉटन कैंडी ('बुढ़िया के बाल'), चटनी, तंदूरी चिकन और चमकीले लाल रंग की मिठाइयों में होने की आशंका जताई गई है।

मेटानिल येलो का इस्तेमाल लड्डू, इमरती, बूंदी, हल्दी और अरहर की दाल को पीला रंग देने में किए जाने की आशंका है, जबकि सूडान डाइज के मिर्च पाउडर, करी पाउडर, गरम मसाले और पैकेज्ड सॉस में मिलावट की बात कही गई है। इन रंगों के सेवन से यकृत एवं गुर्दे पर प्रतिकूल प्रभाव, एलर्जी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है।

अनुमन्य रंगों की मात्रा और शर्तें

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पादों के मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के तहत विभिन्न खाद्य श्रेणियों के लिए अनुमन्य रंगों और उनकी अधिकतम मात्रा निर्धारित है। बूंदी के लड्डू, जलेबी, बर्फी की सजावट और हार्ड कैंडी में अनुमन्य कृत्रिम रंगों की सामान्य अधिकतम सीमा 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। डिब्बाबंद या ग्लेज्ड चेरी के लिए यह सीमा 200 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और अन्य प्रसंस्कृत फलों के लिए 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है।

चिकन टिक्का, कबाब, चाप और तली हुई मछली जैसे तंदूरी व मांसाहारी व्यंजनों में लाल रंग के लिए औद्योगिक डाई के बजाय कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च और पेपरिका एक्सट्रैक्ट के उपयोग की सलाह दी गई है। ब्रेड और बन के मुख्य भाग में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल पूरी तरह निषिद्ध है।

किन खाद्य पदार्थों में रंग की अनुमति नहीं

दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कच्चे एवं पाश्चुरीकृत दूध, मलाई, सादे दही, बिना फ्लेवर वाले मक्खन, छेना, पनीर, ताजे फल, कच्ची सब्जियों, शिशु आहार, प्राकृतिक फलों के रस, पैकेज्ड पेयजल, पिसे मसालों, चायपत्ती, कॉफी, अनाज, दाल, आटा, सूजी, सादी ब्रेड, खाद्य तेल, गुड़, शहद, सूखे मेवों तथा दाल, सब्जियों, बिरयानी और फ्रेंच फ्राइज जैसे खाद्य पदार्थों में रंग मिलाना अनुमन्य नहीं है।

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैर-अनुमन्य रंगों का इस्तेमाल, अनुमति-रहित खाद्य पदार्थ में रंग मिलाना, निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक रंग डालना या पैकेज्ड उत्पाद पर अनिवार्य जानकारी न अंकित करना — ये सभी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि रंगों की खरीद के बिल, इनवॉइस और बैच नंबर सुरक्षित रखें, ताकि निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जा सकें।

आगे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने की संभावना है, जिससे यूपी भर के खाद्य प्रतिष्ठानों पर अनुपालन का दबाव बढ़ेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा अनुपालन निगरानी की होगी — राज्य में लाखों असंगठित खाद्य विक्रेताओं तक इन नियमों की पहुँच सुनिश्चित करना आसान नहीं है। रोडामाइन-बी और मेटानिल येलो जैसे खतरनाक रंगों पर प्रतिबंध दशकों पुराना है, फिर भी बाज़ार में इनकी उपलब्धता बनी रहती है — जो प्रवर्तन की खामियों को उजागर करता है। दिशा-निर्देश तभी प्रभावी होंगे जब नियमित निरीक्षण अभियान, सख्त जुर्माने और व्यापारियों की व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ जोड़े जाएँ। केवल कागज़ी आदेश पर्याप्त नहीं; ज़मीनी क्रियान्वयन ही इस पहल की विश्वसनीयता तय करेगा।
RashtraPress
18 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूपी FSDA के नए खाद्य रंग दिशा-निर्देश क्या हैं?
FSDA उत्तर प्रदेश ने 18 अक्टूबर 2026 को मिठाइयों, स्नैक्स, चटनी, बेकरी और तंदूरी उत्पादों में रासायनिक रंगों के मनमाने इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत केवल उन्हीं रंगों का इस्तेमाल अनुमन्य है जो संबंधित खाद्य श्रेणी के लिए स्वीकृत हों और निर्धारित मात्रा सीमा के भीतर हों।
कौन से रंग खाद्य पदार्थों में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं?
रोडामाइन-बी, मेटानिल येलो, बटर येलो, मैलाकाइट ग्रीन, ऑरामाइन, ऑरेंज-टू और सूडान डाइज — ये सात औद्योगिक रंग खाद्य पदार्थों में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इनका सेवन यकृत, गुर्दे को नुकसान पहुँचाने के साथ एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकता है।
नियम उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
गैर-अनुमन्य रंगों का इस्तेमाल, निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में रंग डालना या पैकेजिंग पर अनिवार्य जानकारी न देने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी निरीक्षण के दौरान खरीद के बिल और बैच नंबर भी माँग सकते हैं।
तंदूरी और मांसाहारी व्यंजनों में लाल रंग के लिए क्या विकल्प सुझाए गए हैं?
चिकन टिक्का, कबाब, चाप और तली हुई मछली जैसे व्यंजनों में लाल रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च और निर्धारित शर्तों के तहत पेपरिका एक्सट्रैक्ट के उपयोग की सलाह दी गई है। औद्योगिक डाई या गैर-खाद्य रंग का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है।
किन खाद्य पदार्थों में रंग मिलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है?
कच्चे व पाश्चुरीकृत दूध, पनीर, छेना, ताजे फल-सब्जियों, शिशु आहार, प्राकृतिक फलों के रस, पिसे मसालों, अनाज, दाल, सादी ब्रेड, खाद्य तेल, गुड़, शहद और सूखे मेवों में किसी भी रंग का इस्तेमाल अनुमन्य नहीं है। दाल, सब्जियों, बिरयानी, चटनी और फ्रेंच फ्राइज भी इस सूची में शामिल हैं।
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