क्या उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं?
सारांश
Key Takeaways
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक हो सकती हैं।
- अंतिम वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी।
- यदि आपका नाम ड्राफ्ट में नहीं है, तो फॉर्म 6 भरें।
- राज्य चुनाव आयोग रोजाना बुलेटिन जारी करेगा।
- योग्य युवा मतदाता फॉर्म-6 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लखनऊ, 6 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से संबंधित मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है। अब अंतिम सूची 6 मार्च को जारी की जाएगी। यदि किसी वैध मतदाता का नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वे इसे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, यदि किसी को आपत्ति है, तो वह भी इसे दर्ज करा सकता है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से रोजाना एक बुलेटिन जारी किया जाएगा।
लखनऊ में राष्ट्र प्रेस से बातचीत में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पेश की है। इस लिस्ट में कुल 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 नाम सम्मिलित हैं। गिनती का कार्य पूरा हो चुका है। गिनती की प्रक्रिया 4 नवंबर, 2025 को प्रारंभ हुई थी और 26 दिसंबर, 2025 तक चली। 27 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में शामिल हर वोटर से संपर्क करने का प्रयास किया गया।
उन्होंने बताया कि 2.88 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। यदि किसी वोटर का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो उन्हें नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा और इसे डिक्लेरेशन फॉर्म एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया 6 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद 27 फरवरी तक सुनवाई और वेरिफिकेशन का नोटिस चरण होगा। अंतिम वोटर लिस्ट 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी।
नवदीप रिणवा ने कहा कि 2.17 करोड़ वोटर लापता पाए गए या वे अपने रजिस्टर्ड पते से स्थानांतरित हो गए थे। 25.47 लाख वोटर वोटर लिस्ट में एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड पाए गए। कुल 18.70 प्रतिशत वोटरों के सिग्नेचर नहीं मिले। इनमें 14.06 प्रतिशत वे हैं जो स्थानांतरित हो गए थे या अपने पते पर मौजूद नहीं थे।
उन्होंने बताया कि जो युवा वोटर 1 जनवरी, 2026 को या उससे पहले 18 साल के हो जाएंगे, उन्हें फॉर्म-6 एवं निर्धारित डिक्लेरेशन फॉर्म तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
अधिकारी के अनुसार, आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए और कोई भी अयोग्य नाम वोटर लिस्ट में न रहे।