क्या बडगाम पुलिस ने कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी शाह की संपत्ति अटैच की?
सारांश
Key Takeaways
- गुलाम नबी शाह की संपत्ति अटैच की गई है।
- उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।
- बडगाम पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई है।
बडगाम, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बडगाम पुलिस की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, बडगाम की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फरार आरोपी गुलाम नबी शाह जिसे ‘डॉ. फई' के नाम से भी जाना जाता है, की संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया है। वह यूएस में निवास कर रहा एक कश्मीरी अलगाववादी है।
यह अटैचमेंट ऑर्डर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 83 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 85 के अनुसार) के तहत जारी किया गया था, क्योंकि आरोपी पहले ही सक्षम कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, बडगाम जिले के वडवान गांव में सर्वे नंबर 466 के तहत एक कनाल और दो मरला जमीन तथा चट्टाबुघ गांव में सर्वे नंबर 343 के तहत 11 मरला जमीन को अटैच करने का आदेश दिया गया है। बडगाम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन संपत्तियों पर कब्जा करने का निर्देश दिया गया है।
जांच में यह पाया गया है कि आरोपी अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त था, जिसमें देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का कार्य शामिल है। इन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, बडगाम पुलिस ने कानून के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
बडगाम पुलिस की ओर से बताया गया है कि वह देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक अलगाववाद के विचारों को फैलाने में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कानूनी कार्रवाई उन सभी अलगाववादियों को चेतावनी है जो विदेशी भूमि से कार्य कर रहे हैं कि उनके खिलाफ देश के कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कश्मीर घाटी के बडगाम जिले के वडवान क्षेत्र के निवासी गुलाम नबी इस समय वाशिंगटन में हैं। वह वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन भी हैं। 78 साल के गुलाम नबी को मई 2025 में बडगाम की एक कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत दर्ज एक केस में भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। उन्हें आत्मसमर्पण के लिए 30 दिन का समय दिया गया था।