क्या 2011 से फरार महिला को सीबीआई ने गिरफ्तार किया?
सारांश
Key Takeaways
- महिला 2011 से फरार थी।
- सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया।
- महिला पर लाखों रुपये की हेराफेरी का आरोप था।
- जमानत निरस्त कर दी गई थी।
- महिला को सेंट्रल जेल भेजा गया।
नई दिल्ली, 12 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। सीबीआई ने एक महिला के खिलाफ लाखों रुपये की हेराफेरी मामले में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने जांच के आधार पर महिला को सजा सुनाई, लेकिन वह फरार हो गई। कोर्ट ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह भागती रही। अब, सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने शुक्रवार को केरल के वायनाड जिले के पुलपल्ली सब-पोस्ट ऑफिस की पूर्व सब-पोस्ट मास्टर जयश्री राजकुमार को गिरफ्तार किया। कोर्ट द्वारा 2.73 लाख रुपये की हेराफेरी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी वह गिरफ्तारी से बचती रही।
सीबीआई ने 22 सितंबर 2003 को जयश्री राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपी ने 28 मई 2002 से 26 मार्च 2003 के बीच पुलपल्ली सब-पोस्ट ऑफिस में सब-पोस्ट मास्टर के रूप में 2,73,318 रुपये की हेराफेरी की, जो उसे आधिकारिक हैसियत में सौंपा गया था।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 6 फरवरी 2004 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपी को दोषी ठहराया गया और सीबीआई, एर्नाकुलम के स्पेशल जज-II की कोर्ट ने 25 जुलाई 2011 को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
केरल हाई कोर्ट में सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील को हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 के फैसले में खारिज किया और सजा को 18 महीने तथा जुर्माने को 1.50 लाख रुपये करते हुए संशोधित किया। हाई कोर्ट ने आरोपी को दी गई जमानत निरस्त कर दी और स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया।
हालांकि, आरोपी ने कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया और गिरफ्तारी से बचती रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। कड़ी कोशिशों के बाद सीबीआई ने आरोपी का पता लगाया और उसे शुक्रवार को मलप्पुरम जिले के कुट्टीपुरम से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई, एर्नाकुलम की स्पेशल जज-II की कोर्ट में पेश किया गया और सजा काटने के लिए उसे सेंट्रल जेल, त्रिशूर भेजा गया है।