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सेंट्रल नोएडा में 414 लोगों पर कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान

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सेंट्रल नोएडा में 414 लोगों पर कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान

सारांश

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने 11 जून को सेंट्रल नोएडा में एकल दिवसीय अभियान में 414 लोगों पर धारा 292 BNS के तहत कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चला यह अभियान बाजारों, पार्कों और सड़क किनारों को कवर करता है — और अधिकारियों का कहना है यह सिलसिला जारी रहेगा।

मुख्य बातें

11 जून 2025 को सेंट्रल नोएडा जोन में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।
कुल 414 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 292 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।
अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और डीसीपी शैलेंद्र कुमार सिंह व एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में हुआ।
बाजारों, पार्कों, सड़क किनारों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी गई।
पुलिस ने भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से जारी रखने की घोषणा की है।

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने 11 जून 2025 को सेंट्रल नोएडा जोन में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए 414 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 292 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कानूनी कार्रवाई की। यह अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह तथा एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में संचालित किया गया।

अभियान का दायरा और कार्रवाई

पुलिस टीमों ने सेंट्रल नोएडा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाजारों, पार्कों, सड़क किनारों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों पर सघन निगरानी रखी। अभियान के दौरान उन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन कर कानून व्यवस्था एवं सामाजिक माहौल को प्रभावित कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुल 414 लोगों पर BNS की धारा 292 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई।

सार्वजनिक व्यवस्था पर असर

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे महिलाओं एवं बच्चों सहित आम नागरिकों को असुविधा होती है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसी गतिविधियाँ कई बार विवाद और अपराध की घटनाओं को भी बढ़ावा देती हैं। गौरतलब है कि गौतमबुद्धनगर जैसे तेज़ी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक अनुशासन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता रही है।

पुलिस की आगे की रणनीति

कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के विशेष अभियान भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग करने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे कानून का पालन करें और सार्वजनिक स्थलों की गरिमा बनाए रखें।

नागरिकों से अपील

अधिकारियों ने कहा कि शहर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना पुलिस कमिश्नरेट का संकल्प है। पुलिस की यह कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन और कानून व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह ऐसे समय में आई है जब गर्मियों के मौसम में पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ बढ़ जाती है और इस तरह की घटनाओं की आशंका अधिक रहती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये मामले अदालत तक जाते हैं या केवल चालान काटकर छोड़ दिए जाते हैं। धारा 292 BNS के तहत दंड की सीमा और इसके वास्तविक प्रयोग पर पारदर्शिता न होने से अभियान की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। गौतमबुद्धनगर जैसे घनी आबादी वाले शहरी जिले में ऐसे अभियान तब तक सतह-स्तरीय रहते हैं जब तक सार्वजनिक स्थलों पर शराब बिक्री के स्रोतों पर भी कार्रवाई न हो।
RashtraPress
28 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सेंट्रल नोएडा पुलिस ने 414 लोगों पर किस धारा में कार्रवाई की?
पुलिस ने धारा 292 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत 414 व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की, जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन से संबंधित है।
यह अभियान कब और कहाँ चलाया गया?
यह विशेष अभियान 11 जून 2025 को सेंट्रल नोएडा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया गया, जिसमें बाजार, पार्क, सड़क किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल थे।
इस अभियान की निगरानी किसने की?
अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में, डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह और एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में संचालित किया गया।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना क्यों गंभीर माना जाता है?
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन से महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को असुविधा होती है और यह विवाद व अपराध की घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। यह कानूनी उल्लंघन भी है।
क्या भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे?
हाँ, गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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