क्या चंडीगढ़ में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते 2 और 3 अक्टूबर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया?

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
क्या चंडीगढ़ में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते 2 और 3 अक्टूबर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया?

सारांश

चंडीगढ़ में 2 और 3 अक्टूबर को वीवीआईपी मूवमेंट के कारण नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिस और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जानिए इस फैसले का महत्व क्या है!

मुख्य बातें

वीवीआईपी मूवमेंट के कारण नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा प्रमुख कारण है।
उड़ान पर रोक का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा इंतजामों को सख्त किया जा रहा है।
किसानों की भलाई के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

चंडीगढ़, 1 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। चंडीगढ़ में वीवीआईपी मूवमेंट के कारण 2 और 3 अक्टूबर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन उड़ाने और किसी भी अनमैंड एरियल व्हीकल के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर उपस्थित रहेंगे।

इस नो फ्लाइंग जोन के दौरान शहर में पुलिस, सेना, एयरफोर्स और अधिकृत सरकारी एजेंसियों के अलावा किसी भी प्रकार के ड्रोन या अनमैंड एरियल व्हीकल के उड़ान की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे में कुरुक्षेत्र और रोहतक में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने की योजनाएं बनाई हैं।

सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने तीन नए आपराधिक कानूनों को पूर्णतया लागू किया है। इन कानूनों के सकारात्मक परिणामों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में करेंगे। प्रदर्शनी में नए कानूनों से हुए परिवर्तनों और उपलब्धियों को आम जनता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें 7 अलग-अलग विभागों की भूमिका को भी दर्शाया जाएगा।

मुख्यमंत्री सैनी ने उनके दौरे से पूर्व मंगलवार को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मेला क्षेत्र में कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम स्थल पर किसी प्रकार की कमी न रहे और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएं।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जिस मार्ग से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उसे पहले से बंद कर दिया जाए और आम नागरिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नो फ्लाइंग जोन का क्या मतलब है?
नो फ्लाइंग जोन का अर्थ है कि इस क्षेत्र में कोई भी उड़ान, जैसे ड्रोन या अनमैंड एरियल व्हीकल, उड़ाने की अनुमति नहीं है।
क्यों यह नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है?
यह नो फ्लाइंग जोन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के कारण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घोषित किया गया है।
क्या नियम तोड़ने पर सजा होगी?
हाँ, नियम तोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 4 महीने पहले
  2. 4 महीने पहले
  3. 7 महीने पहले
  4. 7 महीने पहले
  5. 7 महीने पहले
  6. 7 महीने पहले
  7. 7 महीने पहले
  8. 10 महीने पहले