क्या दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी आमिर की एनआईए कस्टडी 7 दिन और बढ़ी?
सारांश
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नई दिल्ली, 2 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पटियाला हाउस स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मुख्य आरोपी आमिर रशीद अली की कस्टडी को सात दिन और बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय तब आया जब आरोपी को उसकी 10 दिन की एनआईए रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया।
आमिर रशीद अली को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी के बाद अदालत से हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था ताकि उससे धमाके से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और साजिश के सबूत मिल सकें। अदालत ने पहले 10 दिन की रिमांड दी थी, जिसमें एजेंसी ने उससे गहन पूछताछ की।
एनआईए के अनुसार, आमिर उस कार का रजिस्टर्ड मालिक है, जिसका इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर ने बम धमाके के समय किया था। प्रारंभिक अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ है कि आमिर ने हमलावर के साथ मिलकर साजिश तैयार की थी और हमले की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
जांच में एक और महत्वपूर्ण नाम डॉ. उमर नबी का उभरा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि उमर पिछले साल से एक आत्मघाती हमलावर की खोज में था और वह इस मॉड्यूल को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा था। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से पकड़े गए जसीर ने पूछताछ में बताया कि उमर पूरी साजिश की योजना बना रहा था और हमलावरों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था।
एनआईए लगातार विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही है ताकि इस मॉड्यूल से जुड़े सभी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ और तकनीकी जांच से कई नए संदिग्धों की पहचान हुई है, जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है।