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क्या दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में एलजी ने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी?

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क्या दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में एलजी ने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी?

सारांश

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जीएनसीटीडी के अग्नि सुरक्षा विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी है। यह कदम पिछले साल की एक दुखद घटना के बाद उठाया गया, जब ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की जान चली गई। जानिए इस मामले का पूरा विवरण।

मुख्य बातें

दिल्ली के उपराज्यपाल ने अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
तीन छात्रों की मौत की घटना ने सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए।
जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
प्रशासन ने समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली, ७ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जीएनसीटीडी के अग्नि सुरक्षा विभाग के दो ग्रुप 'ए' अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी है। अग्नि सुरक्षा विभाग के मंडल अधिकारी वेदपाल और सहायक मंडल अधिकारी उदयवीर सिंह को पिछले साल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट लाइब्रेरी में तीन छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में निलंबित किया गया था।

टिप्पणी करने के लिए, 118, ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली स्थित आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में २७ जुलाई २०२४ को भारी बारिश की वजह से पानी भर गया था, जिसके परिणामस्वरूप लाइब्रेरी में फंसे तीन छात्रों की मौत हो गई।

अग्नि सुरक्षा विभाग के अधिकारी वेदपाल और उदयवीर सिंह ने १ जुलाई २०२४ को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए परिसर का निरीक्षण किया और बेसमेंट को अवैध रूप से बैठक कक्ष एवं पुस्तकालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी। दोनों को बेसमेंट के पुस्तकालय के रूप में दुरुपयोग के तथ्य को छिपाने और बेसमेंट के पुस्तकालय के रूप में दुरुपयोग के मामले को संदर्भित करने में अपनी ओर से विफलता के लिए जिम्मेदार पाया गया। उनकी गलत अनुशंसा के आधार पर डीएफएस द्वारा ९ जुलाई २०२४ को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया।

पिछले साल जिला मजिस्ट्रेट की जांच के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दोनों अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अब उपराज्यपाल ने सीसीएस (सीसीए) नियम १९६५ के नियम १४ के साथ नियम-१८ के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है।

एलजी वीके सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय को तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह भी दर्शाती है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। देश के हर नागरिक का यह अधिकार है कि वह सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करे। उपराज्यपाल का यह कदम सही दिशा में एक आवश्यक प्रगति है।
RashtraPress
23 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत किस कारण हुई?
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भारी बारिश के कारण पानी भर गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन छात्रों की मौत हो गई।
अग्नि सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को क्यों निलंबित किया गया?
अग्नि सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को लाइब्रेरी के रूप में अवैध उपयोग को मंजूरी देने और इसके दुरुपयोग के तथ्य को छिपाने के लिए निलंबित किया गया।
उपराज्यपाल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कब मंजूर की?
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनुशासनात्मक कार्रवाई को सीसीएस नियमों के तहत मंजूरी दी।
राष्ट्र प्रेस
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