क्या दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नरेला मर्डर केस के आरोपी को गिरफ्तार किया?
सारांश
Key Takeaways
- पुलिस की तत्परता: दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।
- गुप्त सूचना का महत्व: आरोपी की गिरफ्तारी में गुप्त सूचना ने अहम भूमिका निभाई।
- सुरक्षा व्यवस्था: ऐसे मामलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।
- कानूनी कार्रवाई: आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- सामाजिक जागरूकता: जनता को ऐसे मामलों की जानकारी होनी चाहिए।
नई दिल्ली, 21 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली क्राइम ब्रांच की नॉर्दर्न रेंज-I टीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हुए एक मर्डर केस के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वह लंबे समय से पुलिस की नजरों से बचने के लिए अपनी लोकेशन्स बदल रहा था, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया गया है।
आरोपी की पहचान रवि उर्फ टकला, उम्र 22 वर्ष, निवासी जेजे कॉलोनी, बवाना के रूप में हुई है। वह सितंबर 2025 से फरार था। उस पर मारपीट का आरोप था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। न्यायालय ने पहले ही उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे।
मंगलवार को एनआर-I क्राइम ब्रांच की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि रवि अपने किसी साथी से मिलने के लिए रोहिणी, गंदा नाला रोड के पास एक सीएनजी पंप पर आएगा। सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, और निर्देश मिलने के बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई की।
एसआई मनीष कुमार, एसआई हितेश भारद्वाज, डब्ल्यू/एसआई भाग्यश्री, एचसी दिनेश राणा, एचसी रवींदर, एचसी सब्बीर खान, एचसी विकास डबास, और कॉन्स्टेबल अंकुश ने इंस्पेक्टर अजय शर्मा के नेतृत्व में और एसीपी अशोक शर्मा की निगरानी में क्षेत्र में छापा मारा। सूचना देने वाले ने आरोपी को पंप के पास पहचाना और कॉन्स्टेबल अंकुश की मदद से उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
शुरुआती पूछताछ में रवि ने अपनी पहचान छुपाई और गलत नाम और पते बताए। उसने अपराध से इनकार किया, लेकिन उसका नर्वस बिहेवियर संदिग्ध था। बाद में उसे एनआर-I कार्यालय लाकर लंबी पूछताछ की गई, तब उसने अपना असली नाम और अपराध कबूल किया।
उसने बताया कि 20 सितंबर 2025 को उसने और उसके साथियों ने जेजे कॉलोनी, बवाना में अकबर, राजा और एक अन्य व्यक्ति पर हॉकी स्टिक से हमला किया। राजा की चोटें गंभीर थीं और उनकी मौत हो गई। इसके बाद वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके।
आरोपी को धारा 35(1)(बी) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया है और इसकी सूचना थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को दी गई है।