क्या दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर प्रतिबंध सही है?

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क्या दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर प्रतिबंध सही है?

सारांश

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर प्रतिबंध के खिलाफ पेट्रोल पंप मालिकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब मांगा है। क्या यह नीति वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी? जानिए इस संदर्भ में और अधिक जानकारी।

Key Takeaways

  • दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लागू है।
  • पेट्रोल पंप मालिक इस नीति का समर्थन करते हैं।
  • हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
  • उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था है।
  • पोलिसी का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है।

नई दिल्ली, 3 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल/सीएनजी और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

इस नई नीति के तहत पेट्रोल पंप मालिकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है, जिसके खिलाफ दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से इस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

एसोसिएशन के वकील आनंद वर्मा ने समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस को बताया कि पेट्रोल पंप मालिक इस नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन धारा 192 के तहत उन पर कार्रवाई को अनुचित मानते हैं। यह धारा बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने वाले मालिकों और चालकों पर लागू होती है।

उन्होंने कहा, "पेट्रोल पंप मालिकों का कार्य बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी तेल कंपनियों के साथ लाइसेंस समझौते के तहत ईंधन बेचना है। हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत काम करते हैं। यदि कोई ग्राहक जबरदस्ती ईंधन मांगे, कैमरे काम न करें, या सिस्टम में खराबी हो, तो ऐसी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसी स्थिति में हम पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई उचित नहीं है।"

दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, पेट्रोल पंपों को पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने से रोकना है। इसके लिए 350 से अधिक पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। उल्लंघन करने पर पहली बार 5,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार एक साल तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि उनके पास इस नीति को लागू करने के लिए न तो कानूनी अधिकार है और न ही पर्याप्त संसाधन। वर्मा ने तर्क दिया कि दिल्ली में 61 लाख से अधिक वाहन हैं, लेकिन पिछले दो-तीन साल में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने 1 फीसद से भी कम पुरानी गाड़ियों को जब्त किया है।

Point of View

वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि उन्हें इस नीति को लागू करने का अधिकार नहीं है। हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
NationPress
10/12/2025

Frequently Asked Questions

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर ईंधन देने का प्रतिबंध कब से लागू है?
यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू किया गया है।
इस नीति के खिलाफ किसने याचिका दायर की है?
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
क्या पेट्रोल पंप मालिक इस नीति का समर्थन करते हैं?
हां, लेकिन वे धारा 192 के तहत कार्रवाई को अनुचित मानते हैं।
इस नीति के उल्लंघन पर क्या दंड है?
पहली बार उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार एक साल तक की जेल हो सकती है।
दिल्ली में कितने वाहन हैं?
दिल्ली में 61 लाख से अधिक वाहन हैं।
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