क्या देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईसीआई सख्त हो गया है? कैश, ड्रग्स समेत 108 करोड़ रुपए का सामान जब्त
सारांश
Key Takeaways
- 108 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की गई है।
- 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं।
- शिकायतें सी-विजिल ऐप पर दर्ज की जा सकती हैं।
- कॉल सेंटर 1950 नंबर पर उपलब्ध है।
- निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली, 3 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार विधानसभा चुनाव और आठ सीटों पर उपचुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 108 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध चीजें जब्त की गई हैं।
चुनाव में गड़बड़ी या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं, जो सी-विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार या पार्टी नियमों का उल्लंघन करती है, तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने बताया है कि 3 नवंबर 2025 तक 108.19 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध चीजें जब्त की गई हैं। इसमें 9.62 करोड़ रुपए नकद, 42.14 करोड़ रुपए की शराब (लगभग 9.6 लाख लीटर), 24.61 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 5.8 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 26 करोड़ रुपए से अधिक के मुफ्त उपहार और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ये सभी जब्तियां विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई से हुई हैं।
निर्वाचन आयोग ने सभी एजेंसियों को निर्देशित किया है कि कैश, ड्रग्स, शराब या किसी भी प्रकार की प्रलोभन सामग्री की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति या पार्टी वोटरों को लालच देने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जांच और तलाशी के दौरान लोगों को अनावश्यक रूप से रोका न जाए, इस पर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल अब सी-विजिल ऐप या ईसीआईनेट पोर्टल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है, जिसमें 1950 नंबर वाला कॉल सेंटर 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके या सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क करके शिकायत दर्ज करवा सकता है।