गाजीपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार: 400 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, NDPS एक्ट में मामला दर्ज

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गाजीपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार: 400 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, NDPS एक्ट में मामला दर्ज

सारांश

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस की रात्रि गश्त ने एक 22 वर्षीय युवक को 400 ग्राम गांजे के साथ दबोचा। आरोपी ने पूछताछ में एक महिला सप्लायर का ज़िक्र किया, जिसकी पहचान अभी बाकी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है।

मुख्य बातें

रूपेश कुमार (22) , निवासी रेलवे कॉलोनी, मंडावली को 15 मई 2026 की रात गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के पास से 400 ग्राम गांजा एक सफेद प्लास्टिक बैग में बरामद हुआ।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने प्रीत विहार पार्क के पास एक महिला सप्लायर का उल्लेख किया; पहचान अभी अज्ञात।
पूर्वी जिला पुलिस ने सप्लाई चेन और नेटवर्क की विस्तृत जाँच शुरू की है।

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने की पुलिस ने 15 मई 2026 की रात नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रूपेश कुमार (22), निवासी रेलवे कॉलोनी, मंडावली को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया और उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी का घटनाक्रम

पुलिस टीम 15 मई की रात लगभग 10:30 बजे भैंस मंडी डेयरी फार्म, गाजीपुर क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को इलाके में घूमते हुए देखा गया। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से एक सफेद प्लास्टिक बैग मिला। बैग की जाँच करने पर उसमें 400 ग्राम गांजा पाया गया।

पूछताछ में खुलासा

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी रूपेश कुमार ने बताया कि वह एक महिला से गांजा खरीदता था, जो उससे प्रीत विहार पार्क के पास मिलती थी। हालाँकि, आरोपी उस महिला की पूरी पहचान या पता बताने में असमर्थ रहा। यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वी दिल्ली में नशा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

जाँच का दायरा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी से पूछताछ जारी है और इस सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने और इसमें शामिल अन्य लोगों तक पहुँचने के प्रयास कर रही है।

पुलिस का रुख

पूर्वी जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि किसी भी स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश करना प्राथमिकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन सप्लाई चेन के ऊपरी सिरे तक पहुँचना अक्सर चुनौतीपूर्ण रहता है। आरोपी का अधूरा बयान जाँच की सीमाओं को उजागर करता है। यदि पुलिस इस बार नेटवर्क के मूल स्रोत तक पहुँचने में सफल होती है, तो यह कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी — अन्यथा यह एक और खुदरा गिरफ्तारी बनकर रह जाएगी।
RashtraPress
19 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गाजीपुर में गिरफ्तार आरोपी कौन है और उस पर क्या आरोप है?
गिरफ्तार आरोपी की पहचान रूपेश कुमार (22) , निवासी रेलवे कॉलोनी, मंडावली, दिल्ली के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गांजा कहाँ और कैसे बरामद हुआ?
15 मई 2026 की रात लगभग 10:30 बजे गाजीपुर के भैंस मंडी डेयरी फार्म क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को रोककर तलाशी ली। उसके पास मौजूद सफेद प्लास्टिक बैग में 400 ग्राम गांजा पाया गया।
आरोपी गांजा कहाँ से खरीदता था?
पूछताछ के अनुसार आरोपी ने बताया कि वह एक महिला से गांजा खरीदता था, जो उससे प्रीत विहार पार्क के पास मिलती थी। हालाँकि, आरोपी उस महिला की पूरी पहचान या पता नहीं बता सका।
क्या पुलिस सप्लाई नेटवर्क की जाँच कर रही है?
हाँ, पूर्वी जिला पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए विस्तृत जाँच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि पूरी सप्लाई चेन को तोड़ना इस अभियान का लक्ष्य है।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 क्या है?
एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज) अधिनियम की धारा 20 गांजे सहित कैनेबिस से जुड़े उत्पादन, कब्जे, बिक्री और तस्करी के अपराधों को दंडित करती है। इसके तहत दोषसिद्धि पर कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
राष्ट्र प्रेस
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