क्या गुरुग्राम में एसआरएस ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल जिंदल समेत 9 पर आरोप तय हुए?
सारांश
Key Takeaways
- गुरुग्राम में एसआरएस ग्रुप से जुड़े आरोपियों पर आरोप तय।
- 2200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला।
- ईडी ने 2215.98 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कीं।
- निवेशकों के अधिकारों की रक्षा का प्रयास।
- कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जांच जारी।
गुरुग्राम, 12 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पीएमएलए मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने की कोशिशों के अंतर्गत, गुरुग्राम के विशेष न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी एसआरएस ग्रुप से जुड़े घोटाले में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आरोप तय किए।
अदालत ने 3 नवंबर के आदेश के अनुसार, एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर-डायरेक्टर अनिल जिंदल और अन्य आरोपियों तथा संबंधित कंपनियों जैसे मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, मेसर्स होराइजन ग्लोबल लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की है।
इस मामले में आरोपियों में अनिल जिंदल के साथ-साथ विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत क्वात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता और देवेंद्र अधाना शामिल हैं।
ईडी ने एसआरएस ग्रुप के खिलाफ जांच की शुरूआत 81 एफआईआर के आधार पर की थी, जो विभिन्न धाराओं के तहत फरीदाबाद, दिल्ली और सीबीआई में दर्ज की गई थीं। ग्रुप पर निवेशकों और बैंकों के साथ लगभग 2200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है।
जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने निवेशकों को ऊंचे मुनाफे और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आकर्षक रिटर्न का लालच देकर भारी निवेश किया। इसके बाद, निवेशों से प्राप्त धनराशि को एसआरएस ग्रुप की कई शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) किया गया।
ईडी के प्रेस नोट के अनुसार, इस मामले में पहले ही 2215.98 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दिया गया है। ईडी ने 29 अगस्त 2022 को माननीय विशेष पीएमएलए अदालत, गुरुग्राम में अभियोजन शिकायत (सीओएमए 14/2022) दर्ज की थी।
इस घटनाक्रम ने आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के मुकदमे तथा कुर्क की गई संपत्तियों को वैध दावेदारों और घर खरीदारों को वापस करने का रास्ता प्रशस्त किया है। यह न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और धोखाधड़ी का शिकार बने निवेशकों के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है।
इससे पहले, इस मामले में तीन आरोपी, प्रवीण कुमार कपूर, सुनील जिंदल और जितेंद्र गर्ग को विशेष अदालत ने अपराधी घोषित किया था। ईडी ने इनके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत कार्रवाई शुरू की थी।
इंटरपोल नोटिस के आधार पर प्रवीण कुमार कपूर को 2 नवंबर 2025 को अमेरिका के नेवार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश से रोका गया और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत प्रत्यर्पित किया गया।
ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि वह कानूनी प्रक्रिया के तहत वैध दावेदारों को संपत्तियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
—राष्ट्र प्रेस
पीएसके