क्या तोशाखाना मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई?

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क्या तोशाखाना मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई?

सारांश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 17 साल की सजा का सामना करना पड़ा है। जानें इस विवादास्पद मामले की पूरी जानकारी और क्या हैं इसके पीछे के आरोप।

Key Takeaways

  • इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 17 साल की सजा मिली।
  • दोनों पर 1.64 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
  • अदालत ने सजा सुनाते समय उनकी उम्र और महिला पहलू को ध्यान में रखा।
  • उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है।
  • यह मामला राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

इस्लामाबाद, 20 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक गंभीर झटका लगा है। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में दोनों को 17-17 साल की कठोर सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सजा का सामना करना पड़ेगा।

पाकिस्तानी मीडिया द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष न्यायाधीश (सेंट्रल) शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया, जहां इमरान खान पहले से बंद हैं।

यह मामला मई 2021 का है, जब इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक आधिकारिक दौरे के दौरान बुल्गारी ब्रांड का महंगा आभूषण सेट उपहार में दिया था। आरोप है कि बाद में सरकारी खजाने से इस कीमती तोहफे को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।

केस की सुनवाई के दौरान इमरान खान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 342 के तहत विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए अभियोजन पक्ष के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत, और राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

उन्होंने तर्क दिया कि वे पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्हें उस उपहार के विशिष्ट विवरणों की जानकारी नहीं थी, जो उनकी पत्नी को दिया गया था। पीटीआई के संस्थापक ने कहा कि तोशाखाना नीति 2018 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। दान की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोटोकॉल अनुभाग को विधिवत दी गई, उसका मूल्यांकन किया गया और भुगतान राष्ट्रीय खजाने में जमा होने के बाद उसे कानूनी रूप से अपने पास रख लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने तोशखाना नीति का भावनापूर्वक पालन किया है।

अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कैद, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की सजा सुनाई। इसी तरह बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा सुनाई।

अदालत के आदेश में कहा गया कि सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के पहलू को ध्यान में रखा गया। इसी आधार पर अपेक्षाकृत नरमी बरती गई और कम सजा दी गई। साथ ही अदालत ने कहा कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में जोड़ा जाएगा। फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वे इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

इस मामले में दोनों को पिछले साल दिसंबर में आरोपी बनाया गया था। इस साल अक्टूबर में इमरान और बुशरा बीबी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।

Point of View

मेरा मानना है कि यह निर्णय पाकिस्तान की न्याय प्रणाली की गंभीरता को दर्शाता है। इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा सकता है, जो न केवल इमरान खान और उनकी पत्नी के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि देश की राजनीति में भी परिवर्तन ला सकता है।
NationPress
20/12/2025

Frequently Asked Questions

इमरान खान को सजा क्यों सुनाई गई?
इमरान खान को तोशाखाना मामले में नियमों के उल्लंघन के लिए 17 साल की सजा सुनाई गई है।
बुशरा बीबी को कितनी सजा मिली?
बुशरा बीबी को भी इमरान खान के समान 17 साल की सजा सुनाई गई है।
क्या इमरान खान और बुशरा बीबी अपील करेंगे?
हां, उनके वकीलों ने संकेत दिया है कि वे इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
तोशाखाना मामला क्या है?
तोशाखाना मामला उस समय का है जब इमरान खान को एक महंगा उपहार दिया गया था, जिसे सरकारी खजाने से कम कीमत पर खरीदने का आरोप है।
क्या यह मामला राजनीतिक साजिश है?
इमरान खान ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है, हालांकि अदालत ने सबूतों के आधार पर निर्णय लिया।
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