इमरान खान को बड़ा झटका: IHC ने ₹190 मिलियन पाउंड मामले में सजा सस्पेंशन याचिका खारिज की

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इमरान खान को बड़ा झटका: IHC ने ₹190 मिलियन पाउंड मामले में सजा सस्पेंशन याचिका खारिज की

सारांश

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा सस्पेंशन याचिका खारिज कर दी — 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 14 और 7 साल की सजा फिलहाल बरकरार। 7 मई को मुख्य अपील पर सुनवाई होगी। जेल में 1,000 से अधिक दिन बिता चुके इमरान के लिए यह एक और कानूनी पराजय है।

मुख्य बातें

इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने 4 मई 2026 को इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा सस्पेंशन याचिका खारिज की।
190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा है।
केंद्रीय अपील पर 7 मई को चीफ जस्टिस सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर की बेंच सुनवाई करेगी।
इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और 1,000 से अधिक दिन हिरासत में गुजार चुके हैं।
PTI ने सजा को राजनीति से प्रेरित बताया; बेटे कासिम खान ने UNHRC में हिरासत को मनमाना करार दिया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सोमवार, 4 मई 2026 को बड़ा कानूनी झटका लगा, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में उनकी सजा सस्पेंड करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंपति की मुख्य अपीलों पर सुनवाई पहले से ही निर्धारित है, इसलिए निलंबन आवेदन अप्रासंगिक है।

कोर्ट का फैसला और अगली सुनवाई

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर की अगुवाई वाली दो सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि सजा सस्पेंशन की माँग को अलग से सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्रीय अपील पर 7 मई को सुनवाई पहले से तय है। इस प्रकार कोर्ट ने निलंबन आवेदन को अप्रासंगिक करार दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान अगस्त 2023 से तोशखाना मामले में जेल में हैं। इसके अतिरिक्त, 2025 में इस्लामाबाद की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट (190 मिलियन पाउंड) मामले में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी। वे फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इस दंपति ने IHC में इस सजा को चुनौती दी है।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने एक रियल एस्टेट फर्म से अवैध लाभ के बदले में ज़मीन हासिल की और ट्रस्ट बनाकर 50 अरब पाकिस्तानी रुपये को वैध बनाने की कोशिश की। इमरान खान अब तक जेल में 1,000 से अधिक दिन गुजार चुके हैं।

PTI की प्रतिक्रिया

यूएई के गल्फ टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, PTI के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास अकरम ने आरोप लगाया कि इमरान खान को राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार उनकी लोकप्रियता और स्वतंत्र रुख से भयभीत होकर उन्हें हाशिये पर धकेलना चाहती है। अकरम ने यह भी दावा किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है, और परिवार, वकीलों तथा पार्टी नेतृत्व को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। PTI इन दावों को बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन बताती है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठी आवाज़

इससे पहले मार्च 2026 की शुरुआत में, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के सत्र के दौरान अपने पिता की हिरासत को

संपादकीय दृष्टिकोण

और इस संदर्भ में हर अदालती फैसले को महज़ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाएगा। मुख्य अपील का परिणाम ही असली परीक्षा होगी।
RashtraPress
14 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की याचिका क्यों खारिज की?
IHC ने सजा सस्पेंशन याचिका को इसलिए खारिज किया क्योंकि दंपति की मुख्य अपील पर सुनवाई पहले से 7 मई के लिए निर्धारित है। कोर्ट ने निलंबन आवेदन को अप्रासंगिक करार दिया।
190 मिलियन पाउंड का अल-कादिर ट्रस्ट मामला क्या है?
यह भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें आरोप है कि इमरान खान ने एक रियल एस्टेट फर्म से अवैध लाभ के बदले ज़मीन हासिल की और ट्रस्ट बनाकर 50 अरब पाकिस्तानी रुपये को वैध बनाने की कोशिश की। 2025 में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इमरान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी।
इमरान खान कब से जेल में हैं?
इमरान खान अगस्त 2023 से तोशखाना मामले में जेल में हैं और अब तक 1,000 से अधिक दिन अदियाला जेल, रावलपिंडी में गुजार चुके हैं।
PTI का इस फैसले पर क्या रुख है?
PTI ने इमरान खान की सजा को राजनीति से प्रेरित और कानूनी रूप से कमज़ोर बताया है। पार्टी के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास अकरम ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इमरान की लोकप्रियता से डरकर उन्हें साइडलाइन कर रही है।
इमरान खान की अगली सुनवाई कब होगी?
IHC में मुख्य अपील पर सुनवाई 7 मई को चीफ जस्टिस सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर की दो सदस्यीय बेंच करेगी। यही सुनवाई तय करेगी कि सजा बरकरार रहेगी या नहीं।
राष्ट्र प्रेस
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