क्या जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उधमपुर में ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की?
सारांश
Key Takeaways
- उधमपुर में 1.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई।
- यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई है।
- पुलिस का अभियान मादक पदार्थों के खिलाफ निरंतर जारी है।
- जांच में वित्तीय विश्लेषण से तस्करी के स्रोतों का पता चला।
- पुलिस की सख्ती से तस्करों में डर पैदा हुआ है।
जम्मू, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उधमपुर जिले में एक अंतर-जिला ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ड्रग तस्करी के खिलाफ की गई इस बड़ी कार्रवाई में उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
यह कार्रवाई रेहंबल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21 और 22 के तहत दर्ज एफआईआर के संदर्भ में की गई है।
जब्त की गई संपत्तियां बांदीपोरा जिले के सुंबल क्षेत्र के निवासी वाहिद मकबूल मीर से संबंधित हैं।
पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान वित्तीय और बैकवर्ड लिंकेज विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से संपत्तियां अर्जित की थीं।
पुलिस के बयान में कहा गया कि इन निष्कर्षों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने सोमवार को कुर्की आदेश जारी किया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।
पुलिस ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई के साथ, उधमपुर पुलिस द्वारा चालू वर्ष में एनडीपीएस संपत्ति कुर्क करने की कुल राशि 18.85 करोड़ रुपए हो गई है, जो मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों, विक्रेताओं और अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान चला रहे हैं।
इन कार्रवाइयों में आरोपियों को सख्त कानूनों के तहत हिरासत में लेना और इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन से निर्मित संपत्तियों को कुर्क करना शामिल है।
पुलिस का मानना है कि मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और हवाला रैकेट से प्राप्त धन का उपयोग अंततः जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।