क्या सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को जमानत दी जाएगी?

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क्या सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को जमानत दी जाएगी?

सारांश

मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि उनके पास आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत ने क्या फैसला लिया है।

Key Takeaways

  • मुंबई पुलिस ने आरोपी की जमानत का विरोध किया है।
  • फोरेंसिक जांच में सबूतों का मेल पाया गया है।
  • आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रहा है।
  • अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।
  • सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ था।

मुंबई, 25 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि उनके पास इस आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।

पुलिस ने अदालत में अपील की है कि आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक जांच में हमले में उपयोग किए गए चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक समान पाए गए हैं। बांद्रा पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत किया है और स्पष्ट किया है कि उनके पास ठोस सबूत हैं।

जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

पुलिस ने अदालत में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पहले के दावे को दोहराया है कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ पर लगे चाकू के टुकड़े और घटनास्थल पर मिले चाकू का एक टुकड़ा आरोपी के पास से बरामद हथियार से मेल खाते हैं। पुलिस ने कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के हैं, जिसका उपयोग अभिनेता पर हमले के लिए किया गया था।

पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो यह संभावना है कि वह भारत से फरार हो जाएगा और मुकदमे के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं होगा।

पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर है और उसके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं।

सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने जमानत याचिका दायर की है। आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ दर्ज मामला काल्पनिक है। वर्तमान में मोहम्मद शरीफुल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। उसने वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

उल्लेखनीय है कि यह घटना 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे हुई थी, जब एक अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुस आया था। इस घुसपैठ के बाद आरोपी और सैफ के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी के हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Point of View

NationPress
10/09/2025

Frequently Asked Questions

क्या सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है?
जी हाँ, आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया जा चुका है और वर्तमान में वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है।
जमानत याचिका का अगला सुनवाई कब होगी?
जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।
क्या आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है?
आरोपी का दावा है कि उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
पुलिस ने कोर्ट में क्या सबूत पेश किए?
पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें चाकू के टुकड़ों का मेल आरोपी के पास से बरामद हथियार से हुआ है।
क्या आरोपी विदेश भाग सकता है?
पुलिस का कहना है कि यदि आरोपी को जमानत मिलती है, तो वह भारत से भाग सकता है।