क्या शराब घोटाले में सांसद मिधुन रेड्डी को मिली जमानत? सुधाकर बाबू ने कहा- सच्चाई और न्याय की जीत

सारांश
Key Takeaways
- मिधुन रेड्डी को शराब घोटाले में जमानत मिली है।
- कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है।
- सुधाकर बाबू ने इसे न्याय की जीत बताया है।
- आरोप झूठे और राजनीतिक साजिश के तहत बताए गए हैं।
- मिधुन रेड्डी को पहले ही 71 दिन जेल में बिताने पड़े हैं।
विजयवाड़ा, 29 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। आंध्र प्रदेश के शराब घोटाले के मामले में लोकसभा सांसद और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के फ्लोर लीडर मिधुन रेड्डी को महत्वपूर्ण राहत मिली है। विजयवाड़ा की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिससे 71 दिनों तक राजमुंद्री सेंट्रल जेल में बंद मिधुन रेड्डी की रिहाई संभव हो गई है।
कोर्ट ने उन्हें सशर्त हर हफ्ते दो बार विशेष जांच टीम के सामने पेश होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने 2 लाख रुपए का बॉंड और दो जमानतदार देने की शर्त भी लागू की है। मिधुन रेड्डी इस मामले में आरोपी नंबर 4 हैं।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुधाकर बाबू ने इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह जमानत न केवल एक बड़ी राहत है, बल्कि मिधुन रेड्डी और उनके परिवार के लिए न्याय की जीत भी है। सुधाकर बाबू ने मिधुन रेड्डी को एक समर्पित कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति वफादार बताया। उन्होंने कहा कि मिधुन रेड्डी वाईएस जगन मोहन रेड्डी के सच्चे समर्थक हैं और उन्होंने कभी गलत कार्य नहीं किया।
सुधाकर बाबू ने आरोप लगाया कि मिधुन रेड्डी पर लगे सभी आरोप झूठे, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उनका कहना है कि यह पूरी कहानी चंद्रबाबू नायडू द्वारा बनाई गई एक फंसाने की साजिश है, जिसे जल्द ही अदालत में असत्य साबित किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि मिधुन रेड्डी जल्द ही निर्दोष साबित होंगे क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। लोग जल्द ही जानेंगे कि वह निर्दोष, मजबूत और दाग-रहित हैं।
गौरतलब है कि पुलिस ने 20 जुलाई को इस शराब घोटाले मामले में मिधुन रेड्डी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह जेल में बंद थे। इससे पहले इस मामले के अन्य आरोपी धनंजय रेड्डी, कृष्णमोहन रेड्डी और बालाजी गोविंदप्पा को भी जमानत मिल चुकी है।