क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल माफी के लिए 'समाधान योजना' शुरू की?
                                सारांश
Key Takeaways
- समाधान योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिलों पर राहत प्रदान करना है।
 - उपभोक्ताओं को 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी मिलेगी।
 - योजना का पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
 - गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत जमा करना होगा।
 - राज्य सरकार 90 लाख उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगी।
 
भोपाल, 3 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल पर सरचार्ज माफी देने के लिए 'समाधान योजना' की शुरुआत की है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने तीन महीने से अधिक समय से अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह योजना उन लोगों को राहत प्रदान करेगी जो विभिन्न कारणों से समय पर अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सके।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह पहल राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएगी और जनता का विश्वास बढ़ाएगी। योजना का आधार 'शीघ्र भुगतान करें, एकमुश्त भुगतान करें और अधिकतम लाभ प्राप्त करें' है।
औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को, जिनके बिल तीन महीने से अधिक बकाया हैं, 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी मिलेगी।
यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में, जो 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, उपभोक्ताओं को 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी मिलेगी। दूसरे चरण का संचालन 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक होगा, जिसमें 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत, राज्य सरकार 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का अधिभार माफ कर रही है।
घरेलू और कृषि उपभोक्ता इस योजना में नामांकन करा सकते हैं और कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा करके लाभ उठा सकते हैं। वहीं, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पंजीकरण के लिए कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा।