मुंबई की विशेष कोर्ट ने यूएपीए मामले में अयान यूसुफ शेख की पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ाई

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मुंबई की विशेष कोर्ट ने यूएपीए मामले में अयान यूसुफ शेख की पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ाई

सारांश

मुंबई की विशेष कोर्ट ने यूएपीए मामले में आरोपी अयान यूसुफ शेख की पुलिस रिमांड को तीन दिन बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एटीएस की मांग को स्वीकार करते हुए डिफेंस के विरोध को नजरअंदाज किया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

Key Takeaways

  • अयान यूसुफ शेख की पुलिस रिमांड को 3 दिन बढ़ाया गया।
  • कोर्ट ने एटीएस की मांग को स्वीकार किया।
  • डिफेंस ने रिमांड बढ़ाने का विरोध किया।
  • अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
  • जांच जारी है और महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए जा रहे हैं।

मुंबई, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। मुंबई की विशेष कोर्ट ने यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) के एक मामले में अभियुक्त इंजीनियरिंग छात्र अयान यूसुफ शेख की पुलिस रिमांड को तीन दिन तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। आरोपी की ओर से प्रस्तुत वकीलों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) की मांग को स्वीकार कर लिया।

आज मुंबई की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई में अयान यूसुफ शेख के वकील इब्राहिम हरबत, सलाहुद्दीन और इनामा शेख ने पैरवी की। एटीएस ने कोर्ट से केवल पंचनामा पूरा करने के लिए तीन दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। डिफेंस टीम ने इस मांग का जोरदार विरोध किया। वकीलों ने तर्क दिया कि पुलिस कस्टडी को बढ़ाना अवैध है और यह आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वह संविधान के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में इस मांग को अस्वीकार करे।

हालांकि, विशेष कोर्ट ने डिफेंस के एतराज को नजरअंदाज करते हुए एटीएस को तीन दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड प्रदान की। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी को 16 मार्च को दोबारा पेश किया जाएगा। इस दौरान एटीएस ने कहा कि रिमांड की आवश्यकता जांच के कुछ बचे हुए हिस्सों को पूरा करने के लिए है, विशेषकर पंचनामा और अन्य प्रक्रियाओं के लिए।

अयान यूसुफ शेख एक इंजीनियरिंग छात्र हैं और यूएपीए के तहत दर्ज मामले में आरोपी हैं। इस मामले में एटीएस ने पहले भी कई बार रिमांड प्राप्त की है और जांच जारी है। डिफेंस पक्ष का कहना है कि आरोपी की हिरासत को लंबा खींचना उचित नहीं है और यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं, जांच एजेंसी का दावा है कि रिमांड के बिना महत्वपूर्ण सबूत और प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाएंगी।

यह निर्णय यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के तहत चल रहे मामलों में पुलिस रिमांड और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन का एक और उदाहरण है। कोर्ट ने आरोपी को 16 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। जांच एजेंसी अब इस दौरान पंचनामा और अन्य आवश्यक कदम उठाएगी।

Point of View

यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के तहत आरोपी के अधिकारों और जांच एजेंसियों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है।
NationPress
13/03/2026

Frequently Asked Questions

यूएपीए क्या है?
यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) ऐसे कानून हैं जो देश में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं।
अयान यूसुफ शेख कौन हैं?
अयान यूसुफ शेख एक इंजीनियरिंग छात्र हैं, जिन्हें यूएपीए के तहत एक मामले में आरोपी बनाया गया है।
पुलिस रिमांड क्या होती है?
पुलिस रिमांड वह प्रक्रिया है जिसमें आरोपी को पुलिस द्वारा निर्धारित समय के लिए हिरासत में रखा जाता है ताकि जांच की जा सके।
इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
एटीएस क्या है?
एटीएस का मतलब एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड है, जो आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती है।
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