क्या सीबीआई अदालत ने एनएचएआई के पूर्व प्रबंधक को चार साल की कैद की सजा सुनाई?

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क्या सीबीआई अदालत ने एनएचएआई के पूर्व प्रबंधक को चार साल की कैद की सजा सुनाई?

सारांश

सीबीआई की अदालत ने एनएचएआई के पूर्व प्रबंधक सुरेंद्र कुमार सोनी को चार साल की सजा दी है। यह मामला आय से अधिक संपत्ति का है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गंभीर मुद्दा है। जानिए इस मामले की पूरी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई।

Key Takeaways

  • सीबीआई ने सुरेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए।
  • आय से अधिक संपत्ति का मामला सरकारी कर्मचारियों के लिए गंभीर है।
  • अदालत ने सजाओं की सख्ती का संकेत दिया है।
  • भ्रष्टाचार के खिलाफ यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
  • नागरिकों को सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

जोधपुर, 15 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), चित्तौड़गढ़, राजस्थान के पूर्व प्रबंधक (तकनीकी) सुरेंद्र कुमार सोनी को चार साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय जोधपुर की सीबीआई अदालत ने सुनाया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 30 जुलाई 2013 को राजस्थान के चितौड़गढ़ स्थित एनएचएआई के तत्कालीन प्रबंधक सुरेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।

सीबीआई ने इस मामले की गहन जांच की। जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 18 दिसंबर 2014 को आरोपी के खिलाफ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जोधपुर की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

सीबीआई अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी के पास उसकी ज्ञात आय से 116 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी। इस मामले में अदालत ने 14 जुलाई 2025 को आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने सुरेंद्र कुमार सोनी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की कैद की सजा सुनाई और 41,65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Point of View

यह मामला एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को सहन नहीं किया जाएगा। यह निर्णय सही दिशा में एक कदम है।
NationPress
21/07/2025

Frequently Asked Questions

सुरेंद्र कुमार सोनी को किस मामले में सजा सुनाई गई?
उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
सीबीआई ने कब मामला दर्ज किया था?
सीबीआई ने 30 जुलाई 2013 को मामला दर्ज किया था।
सुरेंद्र कुमार सोनी की संपत्ति कितनी थी?
उनके पास ज्ञात आय से 116 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी।
उन्हें कितने का जुर्माना लगाया गया?
उन्हें 41,65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
फैसला कब सुनाया गया?
फैसला 14 जुलाई 2025 को सुनाया गया।