क्या नोएडा में बिना परमिट निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग सख्ती से रोका जाएगा?

सारांश
Key Takeaways
- बिना परमिट निजी वाहनों के उपयोग पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।
- राजस्व वृद्धि और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
- 12 मोटरसाइकिलें, 7 बाइक टैक्सी और 53 हल्के यात्री वाहन सीज किए गए हैं।
- परिवहन विभाग ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है।
- नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर सजा का प्रावधान है।
गौतमबुद्ध नगर, 17 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुसार, परिवहन विभाग द्वारा बिना परमिट के निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कर चोरी पर रोक लगाना, राजस्व वृद्धि करना, अवैध वाहन संचालन पर नियंत्रण पाना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह अभियान स्कूलों में चलने वाली निजी वैन, ओला, उबर, जोमैटो आदि में उपयोग होने वाली बिना परमिट और निजी मोटरसाइकिलों, बसों, कारों और अन्य वाहनों के उपयोग पर केंद्रित है।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पांच प्रवर्तन टीमें बनाई गई हैं, जिनमें तीन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और दो यात्रीकर अधिकारी (पीटीओ) शामिल हैं। ये टीमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बादलपुर, नॉलेज पार्क, बोटैनिकल गार्डन, सेक्टर 62 और परी चौक में वाहनों के परमिट और अन्य दस्तावेजों की सघन जांच कर रही हैं।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन पर ₹5,000 और बिना परमिट पर ₹10,000 का चालान शुल्क निर्धारित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत बिना कर जमा किए चलने वाली 12 मोटरसाइकिलों, 7 बाइक टैक्सी वाहनों, 53 हल्के यात्री वाहनों और 5 बसों को सीज किया गया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि यह अभियान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, राजस्व हानि रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी निजी वाहन बिना वैध परमिट के व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं हो सकता। सभी कार्यालय अध्यक्षों से किराए पर अनुबंधित वाहनों की सूचना भी मांगी गई है।
साथ ही, परिवहन विभाग गौतमबुद्ध नगर द्वारा यह अपील की गई है कि यातायात नियमों का पालन करें। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट या अन्य वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन से बचें। व्यावसायिक वाहन में पंजीकरण होने पर ही व्यावसायिक कार्य करें, कर चोरी से बचें और प्रवर्तन कार्रवाई व जुर्माने से बचने के लिए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।