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क्या पंजाब की विशेष अदालत ने सीमा पार से ड्रग्स तस्करी करने वाले को तीन साल की सजा सुनाई?

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क्या पंजाब की विशेष अदालत ने सीमा पार से ड्रग्स तस्करी करने वाले को तीन साल की सजा सुनाई?

सारांश

पंजाब की एक विशेष अदालत ने सीमा पार से ड्रग्स तस्करी करने के मामले में अथर सईद को तीन साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही 17 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच का परिणाम है।

मुख्य बातें

तीन साल की कठोर कारावास 10,000 रुपए का जुर्माना 17 लाख रुपए की संपत्ति जब्त धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई

जालंधर, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब की एक विशेष अदालत (पीएमएलए) ने सीमा पार से ड्रग्स तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को तीन साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि जालंधर के विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) ने सोमवार को अथर सईद को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

विशेष अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा बरामद 17 लाख रुपए की अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) को जब्त करने का भी आदेश दिया।

ईडी के जालंधर कार्यालय ने यह जांच पंजाब पुलिस द्वारा अथर सईद और अन्य के खिलाफ सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।

ईडी की जांच में पता चला कि अथर सईद सीमा पार हेरोइन की तस्करी में शामिल था और इस प्रकार उसने अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) अर्जित किया।

वह हेरोइन की तस्करी और उसके बाद प्रतिबंधित माल की बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन की वसूली में शामिल था।

इससे पहले 1 अप्रैल 2016 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दो स्थानों पर तलाशी ली गई थी।

इसके अलावा 21 मार्च 2018 के कुर्की आदेश के तहत अथर सईद से 17 लाख रुपए की चल संपत्ति जब्त की गई थी।

जालंधर के विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) ने अपने फैसले में कहा कि अगर अथर सईद 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करने में लापरवाही करते हैं, तो उन्हें तीन महीने कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अथर सईद को सजा क्यों मिली?
अथर सईद को सीमा पार से ड्रग्स तस्करी के आरोप में सजा दी गई है।
विशेष अदालत ने क्या आदेश दिया?
अदालत ने अलावा 17 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।
राष्ट्र प्रेस
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