क्या रायगंज बीडीओ के खिलाफ हत्या मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ?
सारांश
Key Takeaways
- प्रशांत बर्मन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
- स्वपन कामिल्या की हत्या का मामला गंभीर है।
- पुलिस ने कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
कोलकाता, 26 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिधाननगर सिटी पुलिस ने दत्ताबाद क्षेत्र में सोने के व्यापारी स्वपन कामिल्या की हत्या के मामले में आरोपी रायगंज के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) प्रशांत बर्मन के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
यह वारंट उस समय जारी किया गया जब 22 दिसंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बर्मन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 72 घंटे के भीतर बिधाननगर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
बिधाननगर कोर्ट में आत्मसमर्पण की समयसीमा गुरुवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसकी पुष्टि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने की।
शुक्रवार को बिधाननगर सिटी पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट का कार्यान्वयन करने के लिए बिधाननगर कोर्ट का रुख किया, जिसे अदालत ने मंजूरी दी।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वपन कामिल्या का 28 अक्टूबर को दत्ताबाद स्थित एक सोने की दुकान से अपहरण किया गया था। उन्हें जिस कार में ले जाया गया, उस पर नीली बत्ती लगी थी, जिसे सरकारी उपयोग से जोड़ा गया था। बाद में उनका शव न्यू टाउन के जत्रागाछी क्षेत्र से बरामद किया गया।
पुलिस ने इस मामले में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक के परिवार ने B.D.O. प्रशांत बर्मन पर इस अपराध की साजिश का आरोप लगाया है। जांच के दौरान पुलिस ने बीडीओ के कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और उस सरकारी वाहन को भी जब्त किया है, जिसका उपयोग शव को ठिकाने लगाने में किया गया था।
हालांकि, बर्मन ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने पिछले महीने बारासात कोर्ट से अग्रिम जमानत प्राप्त की थी, जिसे बाद में बिधाननगर उप-मंडलीय अदालत ने औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। लेकिन 22 दिसंबर को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अध्यक्षता वाली कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस बीच, 24 दिसंबर को बर्मन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।