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एलपीजी सिलेंडर की वितरण संबंधी भ्रामक जानकारियों पर राजगढ़ कलेक्टर की कठोर कार्रवाई

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एलपीजी सिलेंडर की वितरण संबंधी भ्रामक जानकारियों पर राजगढ़ कलेक्टर की कठोर कार्रवाई

सारांश

राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने एलपीजी सिलेंडर के वितरण में भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए एक कठोर आदेश जारी किया है। यह आदेश उपभोक्ताओं को सटीक जानकारी देने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से है।

मुख्य बातें

भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया है।
गैस वितरक को स्टॉक और दरें प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।
उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर उपलब्ध होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया है।

राजगढ़, 14 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। राजगढ़ के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं, खासकर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई से संबंधित भ्रामक जानकारियों के प्रसार को रोकने और उपभोक्ताओं को सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, राजगढ़ जिले में सभी एलपीजी गैस वितरकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने गैस गोदाम/एजेंसी परिसर के बाहर प्रतिदिन उपलब्ध स्टॉक एवं दरों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। इसके साथ-साथ गैस वितरण से संबंधित वाहनों पर भी स्टिकर और बैनर लगाकर सही जानकारी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक गैस वितरक को अपने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक टोल-फ्री नंबर जारी करना होगा और उसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। साथ ही, प्राप्त शिकायतों की उचित पंजी संधारित की जाएगी। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर गैस रिफिलिंग नहीं की जाएगी।

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि सभी गैस एजेंसियां हर सप्ताह वितरण से संबंधित जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराएंगी। नियमों का पालन न करने पर 'द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000' के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह द्वारा सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित भ्रामक या गलत जानकारी पोस्ट या शेयर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि भारत में एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बाद कई स्थानों पर कथित किल्लत और कालाबाजारी की शिकायते सामने आ रही हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के बीच बढ़ती अफवाहों के कारण गैस एजेंसियों के सामने लंबी लाइनें लग रही हैं, और कई स्थानों पर कालाबाजारी चल रही है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राजगढ़ कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह आवश्यक वस्तुओं की सही जानकारी सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा। यह कदम भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है, जो उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगा।
RashtraPress
9 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजगढ़ में एलपीजी सिलेंडर वितरण से संबंधित आदेश क्या है?
राजगढ़ कलेक्टर ने भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके।
क्या गैस वितरक अपनी दरें प्रदर्शित करने के लिए बाध्य हैं?
हाँ, सभी गैस वितरकों को अपने गोदाम के बाहर स्टॉक और दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
क्या शिकायतों के लिए कोई टोल-फ्री नंबर होगा?
जी हाँ, प्रत्येक गैस वितरक को उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एक टोल-फ्री नंबर जारी करना होगा।
अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो क्या होगा?
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता को लेकर कोई बयान दिया है?
सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन अफवाहों के कारण समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
राष्ट्र प्रेस
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