28 जुलाई 2026
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लखनऊ: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गौरव गिरफ्तार; POCSO के तहत मामला दर्ज

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लखनऊ: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गौरव गिरफ्तार; POCSO के तहत मामला दर्ज

सारांश

लखनऊ के मोहनलालगंज में शादी का झूठा वादा कर नाबालिग छात्रा का शोषण करने वाले आरोपी गौरव को पुलिस ने 11 जून को उसके घर से गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट और BNS के तहत मामला दर्ज; आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में। हजरतगंज में 19 वर्षीया घरेलू सहायक की संदिग्ध मौत की भी जाँच जारी।

मुख्य बातें

आरोपी गौरव को 11 जून को दोपहर 12:30 बजे मोहनलालगंज, लखनऊ में उसके घर से गिरफ्तार किया गया।
आरोप है कि आरोपी ने लगभग 3 वर्ष पूर्व 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को शादी का झूठा आश्वासन देकर बार-बार शारीरिक शोषण किया।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और BNS की धाराओं में मामला दर्ज किया; आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
लखनऊ के हजरतगंज शालीमार ग्रैंड अपार्टमेंट में 19 वर्षीया प्रिया की संदिग्ध मृत्यु की जाँच थाना हजरतगंज पुलिस कर रही है।
दोनों मामलों में पुलिस ने गहन जाँच और आवश्यक विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

लखनऊ के मोहनलालगंज थाने की पुलिस ने 11 जून को एक युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि उसने शादी का झूठा आश्वासन देकर एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार शारीरिक शोषण किया। आरोपी की पहचान गौरव के रूप में हुई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

मुख्य घटनाक्रम

पीड़िता की ओर से थाना मोहनलालगंज में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, लगभग 3 वर्ष पूर्व जब वह 10वीं कक्षा की छात्रा और नाबालिग थी, तब उसकी पहचान गौरव से हुई थी। आरोप है कि आरोपी विद्यालय आने-जाने के दौरान उससे संपर्क स्थापित करता था और धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने उसे विवाह का आश्वासन देकर अपने विश्वास में लिया और विद्यालय छोड़ने व लाने के बहाने उसके निकट संपर्क में रहा। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने अपने परिजनों से भी विवाह की बातचीत करवाकर पीड़िता को विश्वास दिलाया। बाद में जब पीड़िता ने विवाह की माँग की, तो आरोपी और उसके परिवार ने इनकार कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई

तहरीर के आधार पर मोहनलालगंज पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। प्रारंभिक जाँच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद 11 जून को दोपहर करीब 12:30 बजे आरोपी गौरव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

हजरतगंज में युवती की संदिग्ध मौत

इसी बीच, लखनऊ के हजरतगंज स्थित शालीमार ग्रैंड अपार्टमेंट से एक युवती की मौत की सूचना पुलिस को मिली। प्रियंका शुक्ला पत्नी मनोज शुक्ला ने थाना हजरतगंज में सूचना दी कि उनके यहाँ घरेलू सहायक के रूप में कार्यरत 19 वर्षीया प्रिया ने सर्वेंट रूम में दुपट्टे के सहारे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।

सूचना मिलते ही थाना हजरतगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी की और शव को पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया। मृतका के परिजन भी घटनास्थल पर पहुँचे। पुलिस के अनुसार, सभी पहलुओं की गहनता से जाँच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता पर असर

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित गिरफ्तारी पुलिस की सक्रियता को दर्शाती है। गौरतलब है कि इस प्रकार के मामलों में विवाह का झाँसा देकर शोषण करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है।

क्या होगा आगे

आरोपी गौरव अभी न्यायिक अभिरक्षा में है और मामले की विस्तृत जाँच जारी है। हजरतगंज युवती मृत्यु मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई तय करेगी। दोनों मामलों में पुलिस ने पारदर्शी जाँच का आश्वासन दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लखनऊ पॉक्सो मामले में आरोपी को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया?
आरोपी गौरव को 11 जून को दोपहर करीब 12:30 बजे मोहनलालगंज, लखनऊ में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसे आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
आरोपी पर क्या-क्या धाराएँ लगाई गई हैं?
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जाँच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।
पीड़िता ने शिकायत में क्या आरोप लगाए हैं?
पीड़िता के अनुसार, लगभग 3 वर्ष पूर्व जब वह 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा थी, आरोपी ने शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने अपने परिजनों से भी विवाह की बातचीत कराकर पीड़िता को विश्वास में लिया, लेकिन बाद में विवाह से इनकार कर दिया।
हजरतगंज शालीमार ग्रैंड अपार्टमेंट में क्या हुआ?
लखनऊ के हजरतगंज स्थित शालीमार ग्रैंड अपार्टमेंट में 19 वर्षीया घरेलू सहायक प्रिया ने सर्वेंट रूम में दुपट्टे के सहारे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना हजरतगंज पुलिस ने शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सभी पहलुओं की जाँच जारी है।
पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर क्या सज़ा हो सकती है?
पॉक्सो एक्ट नाबालिगों के यौन शोषण के मामलों में कठोर दंड का प्रावधान करता है। अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। इस मामले में अदालत आरोप-पत्र और जाँच के आधार पर आगे का निर्णय लेगी।
राष्ट्र प्रेस
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