सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को मालदा की घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया

Click to start listening
सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को मालदा की घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना की स्वतंत्र जांच के लिए एनआईए को आदेश दिया है। यह कदम राज्य पुलिस के खिलाफ उठाए गए गंभीर आरोपों के मद्देनजर उठाया गया है।

Key Takeaways

  • सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को जांच का आदेश दिया।
  • मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना हुई।
  • राज्य पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं।
  • एनआईए को सभी एफआईआर की जांच करनी होगी।
  • पश्चिम बंगाल पुलिस को सहयोग देने का निर्देश दिया गया।

नई दिल्ली, ६ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनआईए को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुई घटना की जांच करने का आदेश दिया। इस घटना में, कालियाचौक के एक बीडीओ कार्यालय में एसआईआर के लिए नियुक्त सात न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से कई घंटों तक बंधक रखा गया था।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची, और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने एक अप्रैल की इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक रिट पिटीशन पर सुनवाई की। बेंच ने सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत प्रारंभिक स्थिति रिपोर्ट पर कहा कि राज्य पुलिस के खिलाफ उठाए गए आरोपों की एक स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज सभी १२ एफआईआर की जांच अपने जिम्मे लेने का निर्देश दिया।

सीजेआई सूर्यकांत की नेतृत्व वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि स्थानीय पुलिस के सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि इन एफआईआर की जांच एनआईए द्वारा की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान किसी बड़े साजिश या अन्य अपराध के संकेत मिलते हैं, तो केंद्रीय एजेंसी को और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति होगी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने यह भी आदेश दिया कि एनआईए को समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और इसके बाद कोलकाता में निर्धारित एनआईए कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह अब तक एकत्रित सभी केस डायरी, सामग्री, और सबूत एनआईए को सौंपे, और जांच में सहायता के लिए पूर्ण लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने २ अप्रैल को इस घटना पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की थी, इसे न्यायपालिका को डराने-धमकाने की 'खुली कोशिश' और उसके अधिकार को सीधी चुनौती बताया था।

Point of View

NationPress
09/04/2026

Frequently Asked Questions

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को क्यों जांच का आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना के गंभीर आरोपों के आधार पर एनआईए को जांच का आदेश दिया।
इस मामले में एनआईए क्या कर सकती है?
एनआईए को सभी १२ एफआईआर की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई है।
क्या यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है?
जी हां, इस घटना को न्यायपालिका को डराने-धमकाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।
पश्चिम बंगाल पुलिस को क्या निर्देश दिए गए हैं?
पश्चिम बंगाल पुलिस को एनआईए को सभी आवश्यक सामग्री और सबूत प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
क्या एनआईए को जांच में और सहायता मिलेगी?
हां, एनआईए को जांच के लिए पूर्ण लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।
Nation Press