क्या चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को दो मतदाता पहचान पत्र के मामले में रिमाइंडर नोटिस भेजा?

सारांश
Key Takeaways
- चुनाव आयोग की कार्रवाई पारदर्शिता के लिए आवश्यक है।
- तेजस्वी यादव को 8 अगस्त तक जानकारी देना है।
- मतदाता पहचान पत्र की सत्यता महत्वपूर्ण है।
पटना, 6 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले राजद नेता तेजस्वी यादव अब दो मतदाता पहचान पत्र मामले में फंसते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को रिमाइंडर नोटिस भेजा है।
चुनाव आयोग ने 2 अगस्त को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित नहीं किए जाने संबंधी दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में तेजस्वी यादव को पुनः नोटिस भेजा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रेस वार्ता में बताए गए उल्लेखित ईपिक कार्ड का विवरण (कार्ड की मूल प्रति सहित) गहन जांच के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक आपके स्तर से इस संबंध में वांछित कागजात ईपिक कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि इस पत्र के माध्यम से पुनः स्मारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि आप ईपिक कार्ड का विवरण 8 अगस्त की दोपहर तक उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके।
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दो वोटर कार्ड के मामले में विवाद बढ़ गया है। पहले उन्होंने मतदाता सूची में नाम नहीं होने का दावा किया था, जिस पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) ने रविवार को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव का ईपीआईसी नंबर जारी किया।
हालांकि, विवाद तब और गहरा गया जब तेजस्वी यादव के नाम पर दो ईपीआईसी नंबर होने की बात सामने आई। तेजस्वी ने कहा था कि उन्होंने जिस ईपीआईसी नंबर वाले वोटर कार्ड से पिछले लोकसभा चुनाव में वोट किया था, वह ईसीआई की लिस्ट में नहीं है। इस पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, पटना सदर ने वोटर कार्ड का विवरण देने के लिए उन्हें फिर से पत्र भेजा है।