क्या तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठेगा?

सारांश
Key Takeaways
- तेलंगाना सरकार द्वारा 42% आरक्षण का निर्णय
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि 6 अक्टूबर
- 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन
- एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट पर आधारित वृद्धि
- संविधान के अनुच्छेद 32 का उल्लेख
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कल, 6 अक्टूबर को करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिवक्ता सोमिरन शर्मा द्वारा दायर याचिका में यह तर्क दिया गया है कि इस निर्णय ने स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया है।
याचिका में 26 सितंबर के सरकारी आदेश संख्या 09 को चुनौती दी गई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि मौजूदा एससी और एसटी कोटा 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के साथ मिलकर कुल आरक्षण 67 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
इसमें उल्लेख किया गया है कि तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 285ए, के. कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार, 50 प्रतिशत की सीमा को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध किया गया है।
याचिका में कहा गया है, "इस वैधानिक प्रतिबंध के बावजूद, प्रतिवादी राज्य ने विवादित सरकारी आदेश को लागू करने की कोशिश की है, जिससे वह संविधान और कानून दोनों के विरुद्ध कार्य कर रहा है।"
के. कृष्ण मूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि "स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में 50 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।"
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना सरकार विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित "त्रिस्तरीय परीक्षण" का पालन करने में विफल रही है।
याचिका में राज्य सरकार के निर्णय पर भी सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि यह वृद्धि "एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट" पर आधारित है, जिसे "न तो सार्वजनिक किया गया, न ही विधानमंडल में इस पर बहस हुई, और न ही यह किसी कठोर समकालीन अनुभवजन्य जांच की आवश्यकता को पूरा करती है।"
याचिका में कहा गया है, "तेलंगाना सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 243डी(6) और 243टी(6) को गलत रूप से व्याख्या किया है। हालांकि ये प्रावधान राज्य विधानमंडल को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह अधिकार संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।"