क्या सीबीआई कोर्ट विजयवाड़ा ने भ्रष्टाचार के मामले में बीमा अधिकारी को 4 साल की सजा सुनाई?

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क्या सीबीआई कोर्ट विजयवाड़ा ने भ्रष्टाचार के मामले में बीमा अधिकारी को 4 साल की सजा सुनाई?

सारांश

सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में एक बीमा अधिकारी को सजा सुनाई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह मामला रिश्वतखोरी के एक गंभीर आरोप से संबंधित है, जहां आरोपी ने सरकारी पद का दुरुपयोग किया।

Key Takeaways

  • भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई
  • सरकारी पद का दुरुपयोग
  • सीबीआई की सक्रियता
  • नागरिकों का अधिकार
  • कानूनी संस्थाओं का महत्व

विजयवाड़ा, 1 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत विजयवाड़ा ने एक रिश्वतखोरी के मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व विकास अधिकारी ग्रेड-I कोला रामा नरसिंहम को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के कंदुकुरु शाखा से संबंधित है, जहां आरोपी इंचार्ज विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत था।

सीबीआई ने 11 जुलाई 2017 को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता से मृत भैंस के बीमा दावे की फाइल गुन्टूर स्थित डिवीजनल ऑफिस को भेजने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई ने शिकायत प्राप्त होने के बाद जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद 27 अक्टूबर 2017 को उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।

मामले की सुनवाई के बाद 30 जूनसरकारी पद का दुरुपयोग कर किसी नागरिक से रिश्वत लेना गंभीर अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।

इस सजा से एक बार फिर यह संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी संस्थाएं गंभीर हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Point of View

NationPress
05/09/2025

Frequently Asked Questions

सीबीआई कोर्ट ने किस अधिकारी को सजा सुनाई?
सीबीआई कोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व विकास अधिकारी कोला रामा नरसिंहम को सजा सुनाई।
इस मामले में सजा कितने साल की है?
आरोपी को 4 साल की सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
मामला किस जिले से संबंधित है?
यह मामला प्रकाशम जिले के कंदुकुरु शाखा से संबंधित है।
क्या आरोप था आरोपी पर?
आरोपी पर आरोप था कि उसने मृत भैंस के बीमा दावे के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई ने कब मामला दर्ज किया था?
सीबीआई ने 11 जुलाई 2017 को मामला दर्ज किया था।