क्या विमान में सिगरेट पीना यात्री के लिए भारी पड़ गया?

सारांश
Key Takeaways
- विमान में धूम्रपान करना निषिद्ध है।
- ई-सिगरेट का उपयोग भी मना है।
- उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- चालक दल के सदस्य यात्री को रोक सकते हैं।
- सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है।
मुंबई, 28 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। विमान में सिगरेट पीना एक यात्री को बहुत महंगा पड़ा। मुंबई पुलिस ने दुबई से मुंबई आ रही स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी-60 में धूम्रपान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की पहचान मुर्ताज राअली खान के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, स्पाइसजेट एयरलाइंस ने दुबई से मुंबई के लिए उड़ान संचालित की। चालक दल के सदस्यों ने यात्रियों को सूचित किया कि विमान में धूम्रपान करना सख्त मना है, और विमानन नियमों के अनुसार धूम्रपान निषेध के संकेत भी लगाए गए थे। वरिष्ठ केबिन क्रू सदस्य महेश लोला ने रात लगभग 10 बजे सिगरेट के धुएं की गंध महसूस की और सीट नंबर वन-के पर बैठे यात्री मुर्ताज राअली खान से संपर्क किया।
अधिकारी लोला ने मुर्ताज से सवाल किए। इस दौरान मुर्ताज ने विमान के पिछले हिस्से में शौचालय में ई-सिगरेट पीने की बात स्वीकार की। खान ने एक हरे रंग की ई-सिगरेट दिखाई, जिसे लोला ने जब्त कर लिया। लोला ने प्रोटोकॉल के अनुसार पायलट को सूचित किया। इसके बाद पायलट ने हवाई अड्डे के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी।
स्पाइसजेट एयरलाइंस के ड्यूटी मैनेजर चंद्रकांत सोनवणे ने खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जब उड़ान संख्या एसजी-60 (दुबई से मुंबई) छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची, तब ड्यूटी पर तैनात स्पाइसजेट के कर्मियों को बताया गया कि एक यात्री ने धूम्रपान निषेध नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद नजदीकी सहार पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की गई। खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, सहार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि हमने यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है।