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क्या देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए तत्काल भूमि सुधार आवश्यक हैं?

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क्या देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए तत्काल भूमि सुधार आवश्यक हैं?

सारांश

सीआईआई ने ज़ोर दिया है कि भारत को 2047 तक एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता है। इस विश्लेषण में हम सीआईआई के बयान के प्रमुख बिंदुओं और सुझावों पर ध्यान देंगे।

मुख्य बातें

भूमि सुधार भारत के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
सीआईआई ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए हैं।
भूमि प्रशासन में समन्वय की आवश्यकता है।
डिजिटल प्रक्रियाएँ भूमि उपयोग में सुधार करेंगी।
भूमि विवादों को कम करने के उपायों की जरूरत है।

नई दिल्ली, १० अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने रविवार को भारत को २०४७ तक एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट केंद्र बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण भूमि सुधारों की आवश्यकता जताई।

सीआईआई ने कहा कि भारत ने कई सुधार क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है, लेकिन भूमि क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जो औद्योगिक विकास को बाधित कर रही हैं और निवेशकों को निरुत्साहित कर रही हैं।

सीआईआई के बयान के अनुसार, भारत का मजबूत नीतिगत ढांचा, औद्योगिक क्षमताएँ, विशाल घरेलू बाजार और युवा कार्यबल इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं, खासकर जब वैश्विक व्यापार और निवेश के पैटर्न बदल रहे हैं।

बयान में यह भी कहा गया कि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, भारत को एक दूरदर्शी प्रतिस्पर्धात्मकता एजेंडे की जरूरत है, जिसमें भूमि सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सीआईआई ने बताया कि पहुंच में सुधार, लागत को कम करना और व्यवसायों के लिए नियमों को सरल बनाना आवश्यक है।

इसने केंद्र और राज्यों के बीच भूमि नीति के समन्वय के लिए जीएसटी जैसी एक परिषद बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि भूमि प्रशासन मुख्यतः राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है।

इंडस्ट्री बॉडी ने बताया कि वर्तमान में देश में औद्योगिक भूमि बैंक मुख्यतः एक सूचना उपकरण है और इसे एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म में अपग्रेड करना चाहिए, जो न केवल डेटा प्रदान करे बल्कि सिंगल डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से भूमि के सीधे आवंटन की भी सुविधा दे।

सीआईआई ने मौजूदा सिस्टम की कमियों पर ध्यान देते हुए कहा कि भारत में संपत्ति के पंजीकरण में नौ प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं और इसके लिए ५८ दिन लगते हैं। इसके अलावा, इसमें संपत्ति के मूल्य का लगभग ८ प्रतिशत खर्च होता है।

वहीं, न्यूजीलैंड जैसे देशों में यह प्रक्रिया केवल ३.५ दिनों में और बहुत कम लागत पर पूरी होती है।

सीआईआई ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में एक ही स्थान पर आवंटन, बदलाव, विवाद समाधान और जोनिंग के लिए एकीकृत भूमि प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की।

सीआईआई ने भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने, सभी राज्यों में स्टाम्प शुल्क दरों को ३-५ प्रतिशत के बीच समान करने और विवादों को कम करने के लिए अनुमानित से निर्णायक भूमि स्वामित्व में बदलाव की भी सिफारिश की।

इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि भारत में दीवानी मुकदमों में दो-तिहाई हिस्सा भूमि विवादों का है, जो निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है।

इंडस्ट्री बॉडी ने राज्यों से भूमि विवादों पर आंकड़े प्रकाशित करने, मिश्रित उपयोग विकास को प्रोत्साहित करने वाले लचीले जोनिंग नियमों को अपनाने, पर्यावरणीय स्थिरता को औद्योगिक नियोजन में एकीकृत करने और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बड़े ग्रामीण भूमि खंडों को औद्योगिक गलियारों से जोड़ने का आग्रह किया।

सीआईआई के अनुसार, ये सुधार न केवल भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे बल्कि ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देंगे, अधिक निवेश आकर्षित करेंगे और समावेशी आर्थिक विकास को गति देंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भूमि सुधार क्या हैं?
भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि के स्वामित्व, उपयोग और प्रबंधन में सुधार करना, ताकि औद्योगिक और आर्थिक विकास को प्रेरित किया जा सके।
सीआईआई का भूमि सुधारों पर क्या कहना है?
सीआईआई का मानना है कि भारत को 2047 तक एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण भूमि सुधारों की आवश्यकता है।
राष्ट्र प्रेस
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