क्या जीएसटी में दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत को मंजूरी मिली है? 22 सितंबर से होगा लागू

सारांश
Key Takeaways
- जीएसटी स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव।
- अब केवल 5% और 18% प्रतिशत के स्लैब रहेंगे।
- आवश्यक वस्तुओं पर कम टैक्स दर।
- बदलाव 22 सितंबर से लागू।
- किसानों और आम जनता को लाभ होगा।
नई दिल्ली, 3 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि अब केवल दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रहेंगे। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जिनमें अधिकांश आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब 40 प्रतिशत का होगा। पूरे देश में जीएसटी में यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने जीएसटी में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस सुधार में समर्थन दिया है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं।
56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद, निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमने स्लैब को कम किया है। अब केवल दो स्लैब रहेंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जीएसटी में ये सुधार आम जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी की दैनिक आवश्यकताओं पर लगने वाले टैक्स की गहन समीक्षा की गई है और अधिकांश मामलों में दरों में भारी कमी की गई है। श्रम प्रधान उद्योगों को भी अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आम जनता और मध्यम वर्ग की आवश्यक वस्तुओं पर पूरी तरह से कटौती की गई है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, उनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं।
कई वस्तुओं पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जैसे दूध, ब्रेड, छेना और पनीर। सभी प्रकार की भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा।
जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी सभी 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं।
28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें और मोटरसाइकिलें शामिल हैं।
33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है।
उन्होंने कहा कि कृषि सामान जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास मूवर, खाद बनाने की मशीन आदि शामिल हैं, सभी पर जीएसटी 12 से घटकर 5 प्रतिशत हो गए हैं। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।