क्या पान मसाला, गुटखा और सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा?

सारांश
Key Takeaways
- पान मसाला, गुटखा, और सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- अन्य हानिकारक उत्पादों पर भी यही दर होगी।
- कैसीनो और खेल आयोजनों पर जीएसटी बढ़ा है।
- व्यक्तिगत उपयोग के एयरक्राफ्ट पर भी टैक्स लागू होगा।
- सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
नई दिल्ली, 3 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। जहाँ केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को शून्य कर दिया है, वहीं विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी का एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत होगा। इस श्रेणी में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, व्यक्तिगत उपयोग के एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड शामिल हैं।
कैसीनो, रेस क्लब, और आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।
मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे रेसिंग कारें शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान लेता है तो उसे 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। साथ ही, आनंद या खेल के लिए नौका और अन्य जहाजों पर भी 40 प्रतिशत कर लगेगा। रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी जीएसटी का दायरा बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।