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क्या जीएसटी 2.0 से घर बनाना होगा सस्ता?

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क्या जीएसटी 2.0 से घर बनाना होगा सस्ता?

सारांश

कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जीएसटी में कमी से रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिलने की संभावना है। इससे घर बनाने की लागत में 3.5 से 4.5 प्रतिशत की कमी आ सकती है। जानिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है!

मुख्य बातें

कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जीएसटी में कमी से लागत में कमी होगी।
रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है।
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
सीमेंट और अन्य सामग्रियों पर टैक्स में कमी की गई है।
यदि लाभ घर खरीदारों को मिलता है, तो अफोर्डेबिलिटी में सुधार होगा।

नई दिल्ली, 5 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जीएसटी कम होने से रियल एस्टेट सेक्टर को महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है, जिससे कंस्ट्रक्शन की लागत में 3.5 से 4.5 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई।

क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इससे डेवलपर्स के मार्जिन को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता भी बढ़ेगी। यदि बिल्डर्स इसे घर खरीदारों को भी ट्रांसफर करते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी में भी सुधार होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, "कंस्ट्रक्शन में सीमेंट सबसे महत्वपूर्ण लागत घटकों में से एक है, जो कच्चे माल के खर्च का 25-30 प्रतिशत होती है। इस कटौती से डेवलपर के मार्जिन में सुधार और परियोजना लागत में कमी आने की उम्मीद है।"

डेवलपर्स के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण लागत घटक स्टील पर टैक्स 18 प्रतिशत पर स्थिर रह गया है। हालांकि, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और रेत चूना ईंटों पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे विशेष रूप से मध्यम श्रेणी और प्रीमियम परियोजनाओं को राहत मिलेगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस कटौती के कारण डेवलपर के मार्जिन में सुधार होने और परियोजना लागत कम होने की भी उम्मीद है, क्योंकि निर्माण सामग्री आमतौर पर बिल्डरों के लिए कुल निर्माण लागत का 50-60 प्रतिशत होती है।

रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट पर जीएसटी में 10 प्रतिशत की कमी से कुल निर्माण लागत में 3.0-3.5 प्रतिशत की बचत होने का अनुमान है।

इसके अलावा, संगमरमर, ग्रेनाइट और संबंधित इनपुट पर दर संशोधन से अतिरिक्त 0.5-1.0 प्रतिशत की बचत होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण सामग्री पर जीएसटी सुधार से रियल एस्टेट क्षेत्र को कुछ राहत मिलने की संभावना है, हालांकि संपत्ति पर लागू दरें अपरिवर्तित रहेंगी, जो कराधान में स्थिरता का संकेत देती हैं।

नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह कहना उचित है कि जीएसटी में संभावित कमी से रियल एस्टेट सेक्टर को एक नई दिशा मिल सकती है। यह कदम न केवल डेवलपर्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि सामान्य जनता के लिए भी आवास की उपलब्धता को बढ़ा सकता है।
RashtraPress
12 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीएसटी में कमी से घर बनाने की लागत में कितना फर्क आएगा?
जीएसटी में कमी से घर बनाने की लागत में 3.5 से 4.5 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है।
नई जीएसटी दरें कब लागू होंगी?
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी।
कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जीएसटी क्यों कम किया गया है?
कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जीएसटी में कमी से रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने का प्रयास किया गया है।
क्या यह कमी घर खरीदारों को लाभ पहुंचाएगी?
हां, यदि बिल्डर्स इस कटौती का लाभ घर खरीदारों को भी देते हैं, तो इससे अफोर्डेबिलिटी में सुधार होगा।
सीमेंट पर जीएसटी में कितनी कमी की गई है?
सीमेंट पर जीएसटी में 10 प्रतिशत की कमी की गई है।
राष्ट्र प्रेस
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