क्या आप आधार ओटीपी से आयकर रिटर्न का ई-सत्यापन कर सकते हैं?

सारांश
Key Takeaways
- ई-सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाएं।
- आधार ओटीपी का उपयोग करें।
- नियमित समय सीमा का ध्यान रखें।
- नेट बैंकिंग विकल्प का उपयोग करें।
- विलंब की स्थिति में आवेदन करें।
नई दिल्ली, 5 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। आयकर रिटर्न (आईटीआर) को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद 30 दिनों के भीतर सत्यापन करना अनिवार्य है। रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया केवल आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रिटर्न अपलोड करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी इसे सत्यापित करना आवश्यक है।
यदि किसी करदाता ने बिना ई-सत्यापन के अपना रिटर्न जमा किया है, तो वह रिटर्न अमान्य माना जाएगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ी हुई समयसीमा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कई करदाताओं ने अपनी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन जिन लोगों ने सत्यापन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उनके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है।
करदाता अपनी रिटर्न का सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं, या वे 'आईटीआर-वी' स्वीकार्यता फॉर्म डाउनलोड करके उस पर साइन करके भरी हुई फॉर्म की फिजिकल कॉपी को 30 दिनों के भीतर आयकर विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में भेज सकते हैं।
हालांकि, ई-सत्यापन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। इसमें कुछ ही मिनटों में रिटर्न सत्यापित हो जाता है और तुरंत स्वीकार्यता प्राप्त होती है, जबकि फिजिकल सत्यापन में कई दिन लग सकते हैं।
आयकर रिटर्न का ई-सत्यापन करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऑनलाइन विकल्पों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है, तो आधार-आधारित ओटीपी का उपयोग करना सबसे सरल तरीका है।
ई-सत्यापन के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल 'इनकमटैक्सडॉटजीओवीडॉटइन' पर जाएं। इसके बाद अपने ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें। फिर 'ई-फाइल' मेनू पर क्लिक करें और 'आयकर रिटर्न' का चयन करें।
इसके बाद 'ई-सत्यापित रिटर्न' विकल्प चुनें। अब, ओटीपी उत्पन्न करने के लिए 'आधार ओटीपी' विकल्प को चुनें और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी भरें।
इसी तरह, नेट बैंकिंग खाते से भी रिटर्न का सत्यापन किया जा सकता है। अपने नेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करें और 'ई-सत्यापित आयकर रिटर्न' का चयन करें।
आप अपने पूर्व-स्वीकृत बैंक खाते, डिमैट खाते या एटीएम के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन को पूरा कर सकते हैं।
यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र (डीएससी) है, तो आप इसके माध्यम से भी सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, पोर्टल पर एक संदेश दिखाई देगा, जिसमें सफलता की पुष्टि होगी और एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी। आयकर विभाग द्वारा आपके पंजीकृत ईमेल पर भी इस सत्यापन की सूचना भेज दी जाएगी।
यदि आप 30 दिनों के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, तो आपको 'विलंब की माफी' के लिए एक आवेदन करना होगा। इस आवेदन में आपको विलंब का कारण स्पष्ट करना होगा। यदि आयकर विभाग आपकी माफी स्वीकार करता है, तो आपका रिटर्न सत्यापित माना जाएगा।