क्या आईसीआईसीआई बैंक 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक एक ही कार्य दिवस में क्लियर करेगा?

सारांश
Key Takeaways
- 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक एक कार्य दिवस में क्लियर होंगे।
- पॉजिटिव पे फीचर 50,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए अनिवार्य है।
- आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार बैच क्लियरिंग को सरल बनाया जाएगा।
- ग्राहकों को चेक की सभी जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम का उपयोग तेजी से निपटान के लिए किया जाएगा।
नई दिल्ली, 23 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यह घोषणा की है कि अब जमा किए गए चेक एक ही कार्य दिवस में क्लियर हो जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करते हुए देरी को कम करना है। 4 अक्टूबर से, बैंक की सभी शाखाओं में जमा किए गए चेक तुरंत क्लियर होंगे और ग्राहकों के खाते में जमा कर दिए जाएंगे।
यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए चेक क्लियरिंग सिस्टम के अनुरूप उठाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निपटान की प्रक्रिया को तेज करना है। पुराने बैच-बेस्ड सिस्टम के स्थान पर एक नया ढांचा लागू किया जाएगा, जिसके तहत चेक को जमा करने के कुछ ही घंटों में क्लियर किया जाएगा।
चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का उपयोग बैंकों द्वारा किया जाता है। यह चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और उसकी जानकारी ड्रॉई बैंक को भेजता है, जिससे चेक को भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि, ड्रॉप बॉक्स या एटीएम में जमा करने पर सामान्यतः दो कार्य दिवस लगते हैं।
इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पॉजिटिव पे फीचर के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जो 50,000 रुपए से अधिक के चेक को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।
धोखाधड़ी से बचने के लिए, ग्राहक 50,000 रुपए से अधिक के चेक लिखते समय महत्वपूर्ण जानकारी को पहले से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई कर सकते हैं।
5 लाख रुपए से अधिक राशि के चेक के लिए पॉजिटिव पे फीचर अनिवार्य है; अन्यथा, चेक को वापस कर दिया जाएगा।
आरबीआई का विवाद समाधान प्रक्रिया केवल पॉजिटिव पे के तहत वेरिफाई किए गए चेकों पर लागू होगी।
आरबीआई ने अगस्त 2025 में अपने दिशा-निर्देश में कहा कि बैच क्लियरिंग से लगातार क्लियरिंग और सेटलमेंट को आसान बनाया जाएगा।
इसकी पहली चरण की शुरुआत 4 अक्टूबर, 2025 को होगी और दूसरी चरण 3 जनवरी, 2026 को शुरू होगी। 4 अक्टूबर से सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चेक जमा किए जा सकेंगे।
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे चेक के रिजेक्ट होने से बचने के लिए सभी विवरणों की सटीकता की जांच करें। राशि शब्दों और अंकों में मेल खानी चाहिए, तारीख वैध होनी चाहिए और पेई के नाम या राशि में कोई ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ड्रॉअर के हस्ताक्षर भी बैंक के रिकॉर्ड से मेल खाने चाहिए।