क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा में अहम फैसला सुनाया?

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क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा में अहम फैसला सुनाया?

सारांश

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। यह आदेश सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर बिना अनुमति के पोस्ट्स के यूआरएल हटाने का निर्देश देता है, जिससे उनकी पहचान और छवि का अनधिकृत उपयोग रोका जा सके। जानिए इस फैसले की विशेषताएँ।

Key Takeaways

  • दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है।
  • सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर बिना अनुमति के पोस्ट्स के यूआरएल हटाने का निर्देश दिया गया है।
  • भारत में पर्सनैलिटी राइट्स से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं है।
  • न्यायालय ने हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा में गंभीरता दिखाई है।
  • अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने की प्रक्रिया को महत्व दिया है।

नई दिल्ली, १५ अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अदालत ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक आदेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से कोर्ट ने बिना अनुमति के सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर डाले गए पोस्ट्स के यूआरएल हटाने का निर्देश दिया है। यह कदम उनकी पहचान और छवि का अनधिकृत उपयोग रोकने के लिए उठाया गया है।

न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश पारित करने से पूर्व सभी संबंधित पक्षों को सुना जाएगा ताकि न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके।

अदालत ने ऋतिक रोशन के वकील से प्रोफाइल पेजों की जानकारी मांगी है और मूल सब्सक्राइबर की जानकारी भी प्राप्त करने को कहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदेश पारित करते समय सभी पक्षों की बातों को ध्यान में रखा जाए और न्याय प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े। इस मामले में अदालत ने ईबे, फ्लिपकार्ट और टेलीग्राम जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफार्मों की दलीलों को भी रिकॉर्ड में लिया है। इन प्लेटफार्मों ने बताया है कि कुछ पोस्ट का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और इसलिए उन पोस्ट के यूआरएल हटाने की मांग की जा रही है।

ऋतिक रोशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनकी तस्वीरों और नाम का ऑनलाइन दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें कई बार उनकी पहचान से जुड़ी गलत और भ्रामक सामग्री भी शामिल है, जो उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा, कुछ लोग उनकी छवि का उपयोग करके कमाई भी कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसी वजह से अभिनेता ने न्यायालय से आग्रह किया कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स की कड़ी सुरक्षा की जाए और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर बिना अनुमति उनके फोटो, वीडियो या नाम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए।

ऋतिक रोशन के अलावा कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का सहारा लिया है। इनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और कुमार सानू जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने बिना अनुमति के अपनी तस्वीरों, आवाज और पहचान के उपयोग को रोकने के लिए अदालत से राहत मांगी थी। अदालतों ने इन सभी को अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि उनकी पहचान का अपमानजनक या गलत तरीके से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

भारत में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर अभी तक कोई विशेष कानून नहीं बना है, लेकिन न्यायालय संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत निजता के अधिकार की रक्षा करते हुए हस्तियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति की पहचान, छवि और आवाज को बिना अनुमति के उपयोग से बचाता है।

Point of View

यह फैसला न केवल ऋतिक रोशन के लिए बल्कि अन्य हस्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा में गंभीर है। यह कदम हमारे समाज में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक होगा।
NationPress
15/10/2025

Frequently Asked Questions

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स के संदर्भ में क्या फैसला सुनाया?
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बिना अनुमति के पोस्ट्स के यूआरएल हटाने का आदेश दिया है।
क्या पर्सनैलिटी राइट्स का कोई विशेष कानून भारत में है?
भारत में पर्सनैलिटी राइट्स से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन न्यायालय ने निजता के अधिकार के अंतर्गत हस्तियों को सुरक्षा प्रदान की है।
ऋतिक रोशन के अलावा कौन सी अन्य हस्तियों ने अदालत का सहारा लिया है?
ऋतिक रोशन के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और कुमार सानू जैसी हस्तियों ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख किया है।