15 अक्टूबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

इमरान खान FRRO नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में देंगे चुनौती, 28 अक्टूबर है डेडलाइन

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
इमरान खान FRRO नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में देंगे चुनौती, 28 अक्टूबर है डेडलाइन

सारांश

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान FRRO के उस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं जिसमें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश है। मामला 10 अक्टूबर को मुंबई में एक राजनीतिक प्रदर्शन में उनकी भागीदारी से जुड़ा है — और अब OCI कार्डधारकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कानूनी सवाल उठ रहे हैं।

मुख्य बातें

FRRO ने बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है।
सूत्रों के अनुसार, अभिनेता बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर इस नोटिस को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।
इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड है; वे भारतीय नागरिक नहीं हैं।
विवाद 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग वाले प्रदर्शन में भागीदारी के बाद उभरा।
BJP के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर लुक आउट सर्कुलर जारी करने की माँग की थी।
कानूनी फर्म MZM Legal LLP को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है; मैनेजिंग पार्टनर जुल्फिकार मेमन ने फिलहाल टिप्पणी से इनकार किया।

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा जारी उस नोटिस के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, अभिनेता बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं। यह नोटिस फॉरेनर्स एक्ट के कथित उल्लंघन के आधार पर जारी किया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन के बाद उभरा। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग की जा रही थी। इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभिनेता सहित कई प्रतिभागियों को हिरासत में लिया, हालाँकि बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं — उनके पास अमेरिकी नागरिकता एवं अमेरिकी पासपोर्ट है, साथ ही भारत का ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड भी है। इसी पृष्ठभूमि में उनके राजनीतिक प्रदर्शन में भागीदारी की कानूनी वैधता पर सवाल उठे।

कानूनी कदम और कानूनी टीम

सूत्रों के अनुसार, इमरान खान ने इस मामले में MZM Legal LLP को अपनी कानूनी जिम्मेदारी सौंपी है। फर्म के मैनेजिंग पार्टनर जुल्फिकार मेमन से संपर्क करने पर उन्होंने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। याचिका कब दाखिल होगी, इसकी अभी कोई निश्चित समयसीमा सामने नहीं आई है।

यह ऐसे समय में आया है जब OCI कार्डधारकों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कानूनी स्पष्टता की माँग लंबे समय से की जाती रही है। भारतीय कानून के तहत विदेशी नागरिकों के लिए राजनीतिक प्रदर्शनों में भागीदारी की अनुमति को लेकर विधिक दृष्टिकोण जटिल है।

BJP नेता की शिकायत और केंद्र से माँग

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले में पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और इमिग्रेशन अधिकारियों को पत्र लिखकर जाँच की माँग की थी कि क्या अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान को इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति है। सोमैया ने अभिनेता के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी करने की भी माँग की थी।

OCI कार्डधारकों पर कानून क्या कहता है

OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और काम करने का अधिकार देता है, किंतु राजनीतिक गतिविधियों की सीमाएँ कथित तौर पर विवादित हैं। फॉरेनर्स एक्ट के तहत OCI कार्डधारकों की राजनीतिक भागीदारी पर प्रतिबंध की कानूनी व्याख्या अदालत में ही स्पष्ट हो सकती है।

आगे क्या होगा

इमरान खान की कानूनी टीम द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होते ही अदालत तय करेगी कि 28 अक्टूबर की FRRO डेडलाइन पर कोई राहत दी जाए या नहीं। यह मामला OCI कार्डधारकों और विदेशी नागरिकों की भारत में राजनीतिक अभिव्यक्ति की सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बन सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसके केंद्र में एक बड़ा नीतिगत शून्य है — OCI कार्डधारकों की भारत में राजनीतिक गतिविधियों की सीमाएँ कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गईं। जब लाखों प्रवासी भारतीय OCI कार्ड के साथ भारत से जुड़े हुए हैं, तो यह अदालती फैसला केवल इमरान खान तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरी ओर, BJP नेता की शिकायत और लुक आउट सर्कुलर की माँग यह सवाल भी उठाती है कि क्या यह कानूनी प्रक्रिया राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ चुनिंदा रूप से सक्रिय होती है — एक सवाल जिसका जवाब अदालत के बाहर भी देना होगा।
RashtraPress
15 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इमरान खान को FRRO का नोटिस क्यों मिला?
फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को फॉरेनर्स एक्ट के कथित उल्लंघन के आधार पर 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 10 अक्टूबर को मुंबई में एक राजनीतिक प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद आया, जहाँ उन्हें हिरासत में भी लिया गया था।
इमरान खान बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या माँग करेंगे?
सूत्रों के अनुसार, इमरान खान बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर FRRO के देश छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। याचिका दाखिल होने की सटीक तारीख अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
इमरान खान की नागरिकता की स्थिति क्या है?
इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। उनके पास अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट है, साथ ही भारत का ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड भी है। OCI कार्ड भारत में रहने और काम करने का अधिकार देता है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों पर इसकी सीमाएँ कानूनी रूप से विवादित हैं।
किरीट सोमैया ने इस मामले में क्या किया?
BJP के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और इमिग्रेशन अधिकारियों को पत्र लिखकर इमरान खान के खिलाफ जाँच और लुक आउट सर्कुलर जारी करने की माँग की थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद अभिनेता को भारत में राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेने की अनुमति कैसे मिली।
अगस्त क्रांति मैदान प्रदर्शन किस बारे में था?
10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर प्रदर्शन किया था। इमरान खान इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और पुलिस ने उन्हें कई अन्य प्रतिभागियों के साथ हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 घंटा पहले
  2. 5 घंटे पहले
  3. 2 दिन पहले
  4. 2 दिन पहले
  5. 3 दिन पहले
  6. 4 दिन पहले
  7. 3 महीने पहले
  8. 9 महीने पहले